- मुजफ्फरनगर में दो साले पहले पुलिस ने की थी छापेमारी, जांच में अधोमानक और मिसब्रांड पाया
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में दो साल पहले पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए नकली फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन के मामले में एडीएम प्रशासन कोर्ट ने एक आरोपी पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। छापे के बाद ज़ब्त किए गए फूड सप्लीमेंट अधोमानक और मिस ब्रांड पाए गए थे। मुजफ्फरनगर में 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर फूड सप्लीमेंट बनाकर बेचने वाली फर्म पर पुलिस ने छापेमारी की थी। क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने कार्बोब्लास्ट-पीपी ब्रांड के मूल पैक और गोल्ड स्टैंडर्ड 100 परसेंट के नमूने प्रयोगशाला भेजे थे।
जांच में नमूने अधोमानक पाए गए थे। नकली फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन बिक्री के मामले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने आरोपी के विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम प्रशासन कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान प्रयोगशाला से आई फूड सप्लीमेंट की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जुबेर आलम पुत्र नफीस को दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।