- छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से यात्री का चुराया था बैग, कोर्ट ने 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: एसीजेएम-2 कोर्ट ने ट्रेन यात्रियों का बैग चोरी किये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए दो महिलाओं को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई 15 दिन की अवधि की सजा सुनाई है। दोनों दोषी महिलाओं पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो-दो दिन कैद की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के अनुसार थाना जीआरपी के दारोगा हरिओम शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ 25 अप्रैल 2018 को रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे। बताया कि उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध महिलाएं रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या-1 पर डाकखाने के समीप बैठी हैं और चोरी का कुछ माल ठिकाने लगाने के प्रयास में हैं।
बताया कि तुरंत ही आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल सोनिया की मदद से दोनों संदिग्ध महिलाओं की तलाशी ली गई। तलाशी में देवबंद निवासी संदिग्ध महिला तबस्सुम पत्नी दिलशाद से चांदी की पायल व अन्य सामान बरामद हुआ। बताया कि यह उसने तीन माह पूर्व छाीसगढ एक्सप्रेस एक महिला यात्री के बैग से चुराया था। बैग से 3500 रुपये भी चुराए थे, जो खर्च हो गए। दूसरी महिला यासमीन पत्नी असलम निवासी देवबंद ने भी चोरी की बात कुबूली।
चोरी की घटना के मामले में आरोपित दोनों महिलाओं के मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-2 मुकीम अहमद ने की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उन्होंने दोनों महिलाओं को चोरी के मामले में दोषी ठहराया।
कोर्ट ने दोनों को जेल में बिताई 15 दिन की अवधि की सजा सुनाते हुए दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश दिया कि जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों को दो-दो दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी।