Tuesday, May 13, 2025
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बहुत खूब! बिजली बिल 10 लाख, छूट सात लाख

  • एक बिजली उपभोक्ता को मिली 10 लाख के बिल पर सात लाख सरचार्ज की छूट

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाई गई उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि. की एक योजना से उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले हो गई है। एक से 30 जून तक लागू रही इस योजना के तहत सभी भार वाले घरेलू व निजी नलकूपों के साथ साथ पांच किलोवॉट तक के विद्युत भार के कमर्शियल क्लास के बकायदार उपभोक्ताओं ने इस एकमुश्त समाधान योजना का जमकर लाभ उठाया।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के अनुसार इसी योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट दी गई है। इसके अन्तर्गत विद्युत वितरण खंड देवबंद के एक बिजली उपभोक्ता मुनीम का बिजली बिल 10 लाख 48 हजार 684 था।

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इसी योजना के तहत मुनीम को विभाग द्वारा सरचार्ज में सात लाख नौ हजार 853 रुपये की छूट का लाभ दे दिया गया। इसके बाद मुनीम ने बिजली विभाग में कुल बची राशि का 17 हजार 791 रुपये ही जमा कराया और साथ ही साथ शेष जमा होने वाली धनराशि को भी 12 मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गई। मुनीम की किश्त 26 हजार 670 रुपये प्रतिमाह तय की गई।

एमडी पावर के अनुसार अब तक लगभग छह लाख बिजली उपभोक्ताओं को 130 करोड़ रुपये की छूट का लाभ दिया जा चुका है। जिसमें मेरठ क्षेत्र के 94 हजार 421 उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर व मुरादाबाद के उपभोक्ता भी शामिल हैं।

अब घर बैठे कराएये बिल संशोधन शिकायतों का निस्तारण

पावर कॉरपोरेशन ने अपने उपभोक्ताओं को एक और सुविधा देते हुए उन्हे बिल संशोधन शिकायतों की सिरदर्दी से छुटकारा दिला दिया है। यह उपभोक्ता अब घर बैठे आॅन लाइन बिल संशोधन करा सकते हैं और साथ ही साथ शिकायतों का क्या स्टेटस है वो भी जान सकते हैं। इस संबध में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी शिकायतों का अब आॅनलाइन पंजीकरण कर निवारण किया जाएगा। ऐसी सभी शिकायतें पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की वेबसाइट पर पंजीकृत होंगी।

अधिकारियों के अनुसार ऐसी जितनी भी शिकायतें आएंगी उनका पंजीकरण होने के बाद संबधित उपभोक्ता द्वारा विभाग में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकरण संख्या भेजी जाएगी और इसके बाद बिल संशोधन संबधी शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी अथवा अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जाएगी। इसके बाद उक्त समस्या का हल किया जाएगा।

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