Tuesday, April 7, 2026
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याकूब की फैक्ट्री के मीट की पुन: सैंपलिंग के आदेश

  • कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रोसेस करने और उसको भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 ने खाद्य विभाग द्वारा अधिग्रहित प्रोसेस मीट की पुन: सैंपलिंग के सशर्त आदेश पारित किए हैं। अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि 21 मई 2022 को थाना खरखौदा में अधिकृत की गई प्रोसेस एवं कच्चा गोश्त एवं हड्डियां अपनी सुपुर्दगी में दिए जाने की प्रार्थना की गई और तर्क दिया गया कि उन्हें जान पूछ कर गलत मामले में फंसाया गया है।

कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रोसेस करने और उसको भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमानी कार्रवाई करते हुए फ्रीज में रखा हुआ मीट एवं प्रोसेस मीट अधिग्रहित कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मीट का कोई सैंपल फैल होने की रिपोर्ट पर नहीं आई बल्कि गलत लेबलिंग पाई गई।

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जबकि अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि मीट का भंडारण अवैध रूप से किया जा रहा था, क्योंकि लाइसेंस समाप्त हो चुका था जबकि आवेदक का कहना था कि लाइसेंस 2023 तक वैलिड था। पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने आदेश पारित किए की कंपनी अपने खर्चे पर खाद सुरक्षा अधिकारी मेरठ के दिशा निर्देशों के अधीन मीट की सैंपलिंग इस प्रकार से कराएं की समस्त सोसाइटी मीट की गुणवत्ता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके एवं सैम्पलिंग करने के पश्चात आवेदक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय संस्थान से सैंपल की जांच कराएगा

सैंपलिंग कराए जाने के बाद सैंपल से प्राप्त जांच आख्या में जो सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसकी सूची मैं पैकेट संख्या संबंधित विवेचक को तैयार कर उपलब्ध कराई जाएगी और पैकेट नियम अनुसार नष्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी तथा जो पैकेट मानक के अनुरूप सही पाए जाएंगे उनकी विधिक रूप से सुपुर्दगी की जा सकेगी।

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