- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने पर मिलेगा 10 से 20 फीसदी तक का वित्तिय लाभ
- अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए युवा उद्यमियों को सरकार देगी लोन
- योजनाओं का लाभ लेने के लिए करें सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्र) पर नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: यदि आप बेरोजगार हैं और अपना कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। सरकार उद्योग लगाने पर आपको काफी छूट दे रही है। अपना उद्योग स्थापित करने पर सरकार आपको आपके द्वारा किये गए खर्च का 10 से 20 फीसदी तक का वित्तीय लाभ देगी। ये सरकारी सौगात आपको तब मिलेगी जब आप जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपना सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग लगाएंगे।
इसके लिए सबसे पहले आपको सिंगल पोर्टल (निवेश मित्र पोर्टल) पर आनलाइन आवेदन करना होगा, जोकि बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट है। सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए आपको लोन भी देगी। जिसके चलते आप आत्म निर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़े होने के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। तो चौकिये मत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाइए।
बता दें कि आपको अपना उद्योग लगाने में सरकार द्वारा आपको काफी छूट प्रदान की जाएगी। उप आयुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पॉलिसी 2022 में काफी छूट का प्रावधान है। जिसमें योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले को फाइनेंसियल इंसेटिव में भी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि मेरठ में कोई माइक्रो यूनिट लगती है तो उसमें प्लांटिड मशीनरी में जितना इंवेस्टमेंट होगा उसका उसे 20 परसेंट का वित्तीय लाभ मिलेगा। यदि कोई स्माल कैटेगिरी की यूनिट लगती है तो उसको इंवेस्टमेंट का 15 प्रतिशत वित्तिय लाभ प्राप्त होगा।
वहीं, यदि मीडियम कैटेगिरी की यूनिट लगती है तो उसे इंवेस्टमेंट का 10 प्रतिशत वित्तिय लाभ प्राप्त मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बाबत जो रजिस्टेÑशन की प्रक्रिया है वो भी नि:शुल्क है, उसका आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह आनलाइन आवेदन व अन्य रजिस्ट्रेशन सिंगल पोर्टल-निवेश मित्र पोर्टल पर किए जाएगें। उन्होंने बताया कि सभी विभाग सिंगल पोर्टल-निवेश मित्र पोर्टल से जुडेÞ हुए हैं। वहां पर एनओसी आदि के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि यदि कोई युवा उद्यमी है और उसे फाइनेंसली सर्पोर्ट की आवश्यकता है तो उसे मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं एक जनपद एक के्रडिट स्कीम के अन्तर्गत लोन दिया जाएगा, जिसके चलते यूनिट स्टेबलिश हो जाएगी। आवेदक लोन लेकर सेटअप कर सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई बड़े स्केल पर इंवेस्टमेंट करता है तो वह एमएसएमई पालिसी 2022 के अन्तर्गत 20, 15 और 10 प्रतिशत वित्तिय लाभ ले सकता है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं का जिले के काफी लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में आप भी अपना उद्योग लगाएं और सरकारी सौगात का लाभ प्राप्त करें।

