जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
32,679 पदों पर भर्ती, सभी वर्गों को मिलेगा लाभ
सीधी भर्ती–2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरा जाना है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती में शामिल होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए प्रदान किया जाएगा।

नियमों के तहत लिया गया निर्णय
यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के नियम–3 के तहत लिया गया है। 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी कर इसे लागू कर दिया गया है। इस निर्णय से वे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो अब तक आयु सीमा के कारण वंचित रह जाते थे।
युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार संवेदनशील
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कदम साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रदेश सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और उनके समाधान के लिए ठोस फैसले लेने को तैयार है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को समान और न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के नए रास्ते खोलना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की प्राथमिकता रही है।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा में दी गई यह तीन साल की छूट न सिर्फ लाखों युवाओं की उम्मीदों को नई ऊर्जा देगी, बल्कि यह भी साबित करती है कि प्रदेश की नीति निर्धारण प्रक्रिया में युवाओं का भविष्य केंद्र में है।

