जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज सोमवार को नामकरण आयोग के गठन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत में प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नामों का पता लगाने के लिए इस आयोग के गठन की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।
Supreme Court rejects the petition seeking to constitute a "Renaming Commission” to find out original names of ‘ancient historical cultural religious places'.
— ANI (@ANI) February 27, 2023
मिली जानकारी के अनुसार, यह याचिका वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नामों का पता लगाने और उनके वर्तमान नाम से आक्रांताओं के नाम को हटाने के लिए एक नामकरण आयोग का गठन किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व विभाग को पुराने नामों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश दे।

