जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर प्रक्रिया के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘अदालत पहले भी ईवीएम के काम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है और कितनी याचिकाओं पर और सुनवाई करनी पड़ेगी?
हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित याचिका पर सुनवाई की थी। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर काम नहीं कर सकते। हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते और इसे खारिज करते हैं।’

