नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरठ के गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही भी शामिल हैं। एक आरोपी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नु कांवड़ लेने गया है, जो आज उपस्थित नहीं था। अन्य आरोपियों में शीबा सिरोही, अफजाल, इजलाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा सभी कोर्ट पहुंचे थे।
कोर्ट ने शीबा सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है। वहीं, इजलाल को धारा 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है। इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है। सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है।
कोर्ट मामले में 5 अगस्त को सजा सुनाएगी। गुरुवार को सुनवाई के दिन मुख्य आरोपी इजलाल अपने बॉडी गार्ड के साथ पहुंचा था, पुलिस ने उसके गार्ड को वापस भेज दिया था। यहीं से सभी को अरेस्ट कर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
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