जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी। साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र समेत अन्य गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।
बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। ऐसे में होली के त्योहार, प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं।
किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी कार्यक्रम से दूरी बनानी होगी।
यूपी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स
गांवों के लिए भी बढ़ी सख्ती
सिर्फ शहरों के लिए ही नहीं बल्कि गांवों के लिए भी सख्ती बरती जा रही है। गाइडलाइन्स के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए, जो सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे।
प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय किया जाएगा. रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराई जाएगी।
गाइडलाइन्स में सख्ती के साथ-साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से किया जाए तथा इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाये और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।