जनवाणी ब्यूरो |
सहारनपुर: नगर निगम ने पुल कम्बोह के पास स्थित मीट मार्किट से नगर सीमा में अवैध रुप से आपूर्ति किया जा रहा करीब सात कुंतल मीट जब्त किया है। यह मीट दो वाहनों (छोटे हाथी) में भरकर लाया गया था। बाद में निगम ने जब्त किये गए मीट को 80 हजार रुपये में विक्रय कर यह धनराशि निगम कोष में जमा कर ली।
निगम के जिला पशु कल्याण अधिकारी डॉ.संदीप मिश्रा ने बताया कि आज दो वाहनों में पुल कम्बोह के निकट मीट मार्किट से जो 700 किलो भैंस का मीट बरामद किया गया है वह खतौली फूड्स कंपनी के बिल से भेजा गया था। बिल पर डिस्पैच थुरु (माध्यम) एएलएम इंडस्ट्रीज़ हरौड़ा सहारनपुर लिखा है। संभवतः खतौली की यह कंपनी एएलएम हरोड़ा की ही कोई सहायक कंपनी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार कोई भी व्यक्ति शहर के बाहर से नगर सीमा में नगर आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी भी पशु के कच्चे मांस की आपूर्ति नहीं कर सकता।
डॉ.मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा इससे पूर्व दो बार एएलएम कंपनी को नोटिस देकर शहर में मीट आपूर्ति के लिए नगरायुक्त की अनुज्ञा के सम्बंध में पूछा जा चुका है, लेकिन कंपनी द्वारा निगम को कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि एएलएम कंपनी के माध्यम से भेजे गए मीट का बिल तो मिला है लेकिन उसकी आपूर्ति के लिए नगरायुक्त का कोई अनुज्ञा पत्र नही दिखाया गया। डॉ.मिश्रा ने बताया कि नगरायुक्त के निर्देश पर जब्त किये गए मीट को विक्रय कर 80 हजार रुपये की धनराशि निगम कोश में जमा करा दी गयी है।
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