जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: गुजराम की अहमदाबाद स्थित गांधीनगर की अदालत ने आज सोमवार को एक दशक पुराने दुष्कर्म केस में आसाराम को दोषी करार दिया है। इनके खिलाफ साल 2013 में यह केस दर्ज किया गया था। अदालत कल मंगलवार यानि 31 जनवरी को सज़ा सुनाएगी। सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
बता दें कि सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से कैद करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। हालांकि एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था।
आसाराम पर दुष्कर्म करने, अप्रकृतिक यौन संबंध बनाने, आपराधिक साजिश रचने, सबूतों को नष्ट करने आदि के आरोप हैं। सूरत पुलिस ने छह अक्टूबर 2021 को दो बहनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। एक मामला आसाराम और दूसरा उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि साल 2013 में एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में जोधपुर (राजस्थान) की एक अदालत ने 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह इस समय जोधपुर की जेल में है।