- वोटर्स के लिए बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया गुब्बारों से, इसके अलावा बनाए गए हैं सेल्फी प्वाइंट
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में पिंक/सखी बूथ के साथ-साथ मॉडल, दिव्यांग और युवा बूथ बनाने की पहल की गई है। इन बूथों को आकर्षक रूप देने के लिए गुब्बारों से सजाया गया है। इसके अलावा सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। जानिए आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बूथ कहां-कहां बनाए गए हैं।
मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र
- 46 किठौर विधान सभा
- पिंक/सखी बूथ-94 गांधी स्मारक इ.कॉ. किठौर कक्ष-4
- मॉडल बूथ-62 बीएमएम इ.कॉ. मऊखास कक्ष-1
- दिव्यांग बूथ-353 कन्या प्राथमिक विद्यालय पांची कक्ष-1
- युवा बूथ-59 आदर्श जनता इं.का. पसवाड़ा कक्ष-2
- 47 मेरठ कैंट विधान सभा
- ४ पिंक/सखी बूथ-367 आईटीआई कॉलेज प्रभात नगर कक्ष-1
- मॉडल बूथ-लेडी अशरफी इं. प. स्कूल डिफेंस एनक्लेव कंकरखेड़ा कक्ष-1
- दिव्यांग बूथ-399 सरस्वती शिशु मंदिर गंगानगर कक्ष-1
- युवा बूथ-353 स्पोर्ट्स स्टेडियम निकट मवाना स्टैंड कक्ष-2
- 48 मेरठ शहर विधान सभा
- पिंक/सखी बूथ-44 वर्धमान एकेडमी रेलवे रोड कक्ष-2
- मॉडल बूथ-306 कार्यालय विश्वविद्यालय कक्ष-2
- दिव्यांग बूथ-233 कनोहरलाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज कक्ष-1
- युवा बूथ-39 डीएन डिग्री कॉलेज चौपाल रेलवे रोड कक्ष-3
- 49 मेरठ दक्षिण विधान सभा
- पिंक/सखी बूथ-207 शहीद मंगल पांडे महिला डिग्री कॉलेज माधवपुरम कक्ष-5
- मॉडल बूथ-401 केएल इं. प. स्कूल जागृति विहार कक्ष-5
- दिव्यांग बूथ-1 उच्च प्रा.वि. महरौली कक्ष-1
- युवा बूथ-326 डॉ. अंबेडकर इं.कॉ. तेजगढ़ी
- बागपत लोकसभा क्षेत्र
- 43 सिवाल खास विधान सभा
- पिंक/सखी बूथ-320 सेंट माइकल स्कूल सिवाल खास कक्ष-2
- मॉडल बूथ-49 उच्च प्रा.वि. भूनी कक्ष-1
- दिव्यांग बूथ-341 सीएलएम इं.कॉ. जानी खुर्द कक्ष-1
- युवा बूथ-152 प्रा.वि. आलमगीरपुर कक्ष-1
सामान्य रूप से होगा सिटी बसों का संचालन
सिटी सेवा के अंतर्गत चलने वाली इलेक्ट्रिक बस डिपो के एआरएम विपिन सक्सेना ने बताया कि आज मतदान के दिन बसों का संचालन सामान्य रूप से किया जाएगा। यात्रियों की जरूरत को देखते हुए बसों को चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महानगर के अलावा देहात क्षेत्र में कई स्थानों पर मतदान है। जिसमें मतदाताओं को आने जाने के लिए यातायात की सुविधा दरकार होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिन क्षेत्रों में जितनी संख्या में बसों की मांग होगी, उसके अनुसार संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालकों परिचालकों को मतदान के उपरांत अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सामान्य प्रेक्षक ने किया विक्टोरिया पार्क का निरीक्षण
सामान्य प्रेक्षक गुरिन्दर पाल सिंह सहुता ने संबंधित अधिकारियों के साथ विक्टोरिया पार्क स्थित पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा के साथ-साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, सीडीओ नुपूर गोयल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गामिनी सिंगला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मतदान के लिए सूची में नाम शामिल होना जरूरी
वाट्सऐप पर वायरल होने वाले अनेक मैसेज को लोग कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं। आप भी ऐसा करते हैं, तो वोटर लिस्ट में नाम न होने के बावजूद मतदान करने वाले मैसेज को भूल जाना ही बेहतर होगा। क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आमतौर पर हर चुनाव से पहले इस प्रकार के मैसेज देने वाले वीडियो सभी के मोबाइल में पहुंच जाते हैं, जैसे इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में वायरल किए जा रहे हैं।
जनवाणी ने इन वीडियो मैसेज की वास्तविकता के लिए निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से बात की, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल होना पहली शर्त है। जबकि जो मैसेज वायरल हैं, उनमें कहा जा रहा है कि अपने दो फोटो लेकर सीधे मतदान केन्द्र पहुंचकर चैलेंज वोट डाल सकते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा टेंडर वोट को लेकर भी गलतफहमी पैदा करने वाला संदेश वायरल हुआ है। जिसमें कहा गया है कि यदि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है
तो टेंडर वोट मांगें, और अपना वोट अवश्य डालें। जबकि कंडक्ट आॅफ इलेक्शन रूल्स 1961 की धारा 49पी में टेंडर वोट से संबंधित प्रावधान है। जिसके मुताबिक अगर आपका वोट किसी ने पहले ही डाल दिया है, तो आप मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद आपको अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे। पीठासीन अधिकारी के संतुष्ट होने की स्थिति में आपको ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने का अधिकार होगा। हालांकि ऐसे मतों की गिनती तभी की जाती है, जब हार-जीत का अंतर बहुत कम हो।
पहचान के लिए विकल्प
मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति में मतदाता वोटर कार्ड के अलावा अन्य पहचान के विकल्प देकर भी मतदान कर सकते हैं। इनमें भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लि. कंपनियों की ओर से उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट आॅफिस से फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,
पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इंडिया की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य अपने लिए जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।