Monday, May 25, 2026
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जानिए, अनलॉक की ओर बढ़ती दिल्ली

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: कोविड की संभावित तीसरी लहर के बीच देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में छूट का दायरा सख्ती के साथ बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रख अनलॉक-5 में अब कोर्ट व घरों से बाहर निकल कर बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होटल में शादी करने की इजाजत होगी। फिटनेस सेंटर, जिम और योगा सेंटर भी सोमवार से दिल्ली वाले जा सकेंगे। हालांकि अंतिम यात्रा में अभी भी 20 से ज्यादा लोगों शामिल नहीं होंगे।

शनिवार को अनलॉक-5 को लेकर जारी आदेश में शादी-समारोह में 50 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस समारोह के लिए बैक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होटल में 50 लोगों की उपस्थिति में आयोजन करने की छूट मिल गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना समारोह स्थल में इंतजाम करने वालों की होगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिम, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, योगा इंस्टीट्यूट को भी खोलने की इजाजत दी जा रही है। आधी क्षमता के साथ इन सभी केंद्र भी सोमवार से खुल जाएंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। क्रिमिनल मामला दर्ज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजेशन समेत अन्य सभी एहतियात बरतना होगा। यहां तक कि केंद्र को सील किया जा सकता है। यह निर्देश उसी इलाके में पालन किया जाएगा जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है। कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन को फॉलो करना होगा।

योगा प्रशिक्षकों को कोविड नियमों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। पार्क के साथ ही रेस्टोरेंट को रात आठ बजे से देर रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत पूर्ववत रहेगी। इसी तरह बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेगा। बार दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक खुलेगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से जारी आदेश में बाजार, मॉल, रेस्टोरंट, बार वैक्वेट हॉल, फिटनेस सेंटर, जिम, योगा इंस्टीट्यूट को 5 जुलाई तक राहत दी गई है। साथ ही कहा है कि अगर कोविड दिशा-निर्देश का पालन सख्ती से नहीं हुआ, अनदेखी हुई राहत खत्म की जा सकती है। क्रिमिनल केस भी हो सकता है।

अनलॉक-5 में जिलाधिकारियों को रैंडम कोविड जांच का निर्देश दिया गया है। ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साप्ताहिक बाजारों को भी एक जोन में एक दिन में एक बाजार खोलने की मंजूरी जारी रखी गई है। निर्देश में कहा गया है कि साप्ताहिक बाजार किसी सड़क के किनारे नहीं बल्कि स्कूल कैंपस या मैदान मे ही लगाने की अनुमति होगी। सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, स्वीमिंग पुल को अनलॉक-5 में भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है। साथ ही राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रैलियों, सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रखी गई है।

दिल्ली मेट्रो, डीटीसी की बसें, कैब-टैक्सी, ऑटो व अन्य सार्वजनिक कॉमर्शियल वाहन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलती रहेंगी। निजी व सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पूर्ववत खुलेंगे। मेट्रो में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उम्मीद थी कि खड़े होकर यात्रा को मंजूरी मिलेगी मगर आदेश में इसपर पाबंदी जारी रखी गई है।

स्कूल, सिनेमा हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समेत अन्य किसी आयोजन को अभी अनुमति नहीं मिली है। अंतिम यात्रा में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

बंद रहेंगे 

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान। अनलॉइन पढ़ाई जारी रखी रहेगी।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक-धार्मिक आयोजन।
  • स्विमिंग पूल बंद रहेंगी। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय इवेंट में शामिल होने वाले खिलाडिय़ों को छूट दी गई है।
  • स्टेडियम, स्पोट्स कॉम्प्लेक्स आम लोगों के लिए बंद रहेगा। खिलाडिय़ों को छूट।
  • इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेगा।
  • सिनेमा हॉल, थियेटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

कहां मिली छूट

  • बैक्वीट हॉल, शादी-समारोह स्थल, होटल खुलेंगे।
  • फिटनेस सेंटर, जिम, योगा इंस्टीट्यूट खुलेगा।
  • बार खुलेंगे। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक।
  • पार्को को खोला जाएगा। योग करने की इजाजत भी होगी।
  • धार्मिक स्थल खुलेंगे, श्रद्धालुओं के जाने की इजाजत अब भी नहीं होगी ।
  • रेस्तरां 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेगा।
  • शादी-समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही अनलॉक-5 में भी शामिल हो सकेंगे।
  • दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलती रहेगी।
  • ऑटो-कैब, बैट्री रिक्शा, फटफट सेवा में अधिकतम 2 यात्री ही बैठ कर यात्रा करेंगे।
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