Friday, March 29, 2024
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जिला बार के अध्यक्ष और महामंत्री के विरुद्ध सिविल मुकदमा

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जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: जिला बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष व महामंत्री सहित एक अन्य अधिवक्ता अजीत त्यागी के खिलाफ न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मेरठ के न्यायालय में सिविल मुकदमा योजित हुआ है।

वादी मुकदमा कुमारी ब्रह्मशिला की अधिवक्ता रंजना चौधरी ने बताया कि वादनी सेवानिवृत्त होने के बाद से वकालत का पेशा कर रही है और जिला बार एसोसिएशन की सदस्य है। वादनी वर्ष 2015 से हरेन्द्र सिंह रावत के साथ कलक्ट्रेट में धर्मशाला बिल्डिंग में वकालत का कार्य करती आ रही है।

सन 2020 में हरेन्द्र रावत एडवोकेट का का निधन हो गया था। जिसके बाद वादनी ने हरेन्द्र रावत की पत्नी को पैसे देकर नोटरी शुदा कब्जानामा तहरीर कराके उनके हिस्से का चैम्बर ले लिया और इस बाबत चैम्बर हस्तांतरित करने की कार्रवाई जिलाधिकारी मेरठ के यहां दाखिल कर दी। इसके बाद चैम्बर पर दूसरे हिस्सेदार अजीत त्यागी ने वादनी को चैम्बर पर बैठने से रोक दिया, जिसकी शिकायत वादनी ने जिला बार एसोसिएशन में की, इसके बाद वादनी ने जब जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने इस विषय पर बात की तो उन्होंने वादनी पर आरोप लगाकर वादनी को बिना नोटिस जारी किए।

जिला बार की सदस्यता तत्काल रूप से समाप्त कर दी। इस विषय मे जिला बार के अध्यक्ष वीके शर्मा व महामंत्री मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि जिस चैम्बर के विषय मे विवाद है नियमानुसार उसका आबंटन व कब्जा जिलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। जिला बार को आबंटन या कब्जा देने का कोई अधिकार नहीं है, जिला बार केवल अनुमोदन कर सकती है और पूर्व पदाधिकारियों ने महिला अधिवक्ता के नाम का अनुमोदन किया भी था।

किंतु महिला अधिवक्ता वर्तमान पदाधिकारियों से जबरन कब्जा देने का दबाव बना रही थी और ऐसा न करने पर अध्यक्ष व महामंत्री सहित सभी से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जिस पर पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियो ने बैठक कर महिला अधिवक्ता की जिला बार से सदस्यता समाप्त की और अनुमोदन भी निरस्त किया है।

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