जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल ब्लॉक किए गए अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने की। यह याचिका ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें उनके व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई है।
‘कॉकरोच’ टिप्पणी विवाद के बाद बनी थी पार्टी
अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 15 मई को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की शुरुआत की थी। यह पहल उस विवाद के बाद सामने आई, जब मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत की एक टिप्पणी चर्चा में आई थी।
दरअसल, सीनियर एडवोकेट की पदवी से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में 16 मई को उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वाले लोगों के लिए थी, न कि युवाओं के लिए। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
अकाउंट ब्लॉक होने के बाद बनाया नया हैंडल
21 मई को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का मूल एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संगठन ने नया हैंडल ‘कॉकरोच इज बैक’ शुरू किया, जिसके 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं।
यह डिजिटल आंदोलन अपने अनोखे प्रतीकवाद और सोशल मीडिया रणनीति को लेकर चर्चा में है। समर्थक ‘कॉकरोच’ को सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में पेश कर रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

