Saturday, July 27, 2024
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लाइसेन्सियों को दी जानकारी 

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जनवाणी ब्यूरो |

बलरामपुर: उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के एक्शन प्लान एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के दिशा-निर्देश के क्रम में तहसील परिसर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर में सरकारी मदिरा की दुकानों के लाइसेन्सियों में जागरूकता लाने हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कर लाइसेन्सियों को शराब के क्रय-विक्रय एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

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सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विमल प्रकाश आर्य द्वारा शिविर के माध्यम से आबकारी दुकानों के लाइसेन्सियों को विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शराब का सेवन मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए।

आबकारी दुकान से अवैध तरीके से शराब का क्रय कर स्टाक रखना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिसके लिए विधिक/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अनुचित तरीके से शराब का क्रय-विक्रय करना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर शराब की दुकान चला रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है इसके लिए दण्ड का प्राविधान है।

लाइसेन्सी आबकारी नीति के हिसाब से नियत मानक के अनुसार ही शराब का क्रय-विक्रय करें। इसमें किसी प्रकार की हीलाहवाली न बरती जाए। इस दौरान उनके द्वारा आबकारी लाइसेन्सियों से क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुये समस्याएं के बारे में पूछा गया।

शिविर में जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सभी सरकारी शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से कराया जा रहा है जिसमें मानक का भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आबकारी दुकान के लाइसेन्सियों एवं आम जनमानस के द्वारा जो शिकायतें प्राप्त होती है उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जाता है। अवैध शराब के सम्बन्ध में शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम मंे विशेष प्रवर्तन अभियान निरन्तर चलाया जाता रहता है जिससे अवैध शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा सके।

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