- अवैध खनन और परिवहन की लगातार हो ही थी शिकायत
- एडीएम वित्त बनाए गए प्रभारी, चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारी कर रहे थे गड़बड़ी
जनवाणी संवाददाता |
सहारनपुर: अवैध खनन और परिवहन करने वालों से मिलीभगत की शिकायत मिलने पर खनन चेकिंग के लिए बने 5चेकपोस्टों में से 4 को जिलाधिकारी ने समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सभी एसडीएम और उनके क्षेत्र के संबन्धित सी.ओ. को अन्य अधिकारियों के साथ पूरी रात औचक चेकिंग के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बीते दिनों ओवरलोड वाहन, उपखनिज के परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच एवं अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से चिलकाना, कलसिया, बिहारीगढ़, शाहजहांपुर चौकी सरसावा, और गलोली चौकी देवबन्द से उपखनिज के परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच एवं अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी अंकुश उद्देश्य से अधिकारियों की डयूटी लगायी थी।
उनको शिकायतें मिल रही थी कि चैकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा वाहन स्वामियों एवं केशर स्वामियों/संचालकों से दुरभिसंधि कर बिना रवन्ने (निर्धारित प्रपत्रों के बिना) के वाहन निकाला जा रहा है। जिस कारण उपखनिज के परिवहन की जांच हेतु सरसावा चैकपोस्ट का छोड़ कर अन्य गठित समस्त चेकपोस्ट तत्काल प्रभावी से समाप्त कर दिया गया है।
उपजिलाधिकारी, नकुड़ को आदेश दिए हैं कि सरसावा चैक पोस्ट पर पूर्व की भांति कार्य संचालित रहेगा। उन्होने अपने आदेश में अवैध खनन परिवहन की जांच हेतु विशेष संचल दल गाठित किया है,जो आकस्मिक रूप से निरीक्षण करेगा। जिसमें सभी उपजिलाधिकारी, संबन्धित सभी क्षेत्राधिकारी पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,सहायक समभाग्ये परिवहन अधिकारी और संयुक्त निदेशक खनिज एंव खान अधिकारी रहेगें। सभी को आदेश दिए हैं कि सायं 04 बजे से 9 बजे तक एवं रात्री 10 बजे से 01 बजे तक तथा रात्री में 03 बजे से प्रात 07 बजे तक क्षेत्र समय समय पर औचक निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि/रा) से समन्वय स्थापित कर समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन जांच में प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्तक निगरानी एवं औचक छापेमारी की कार्यवाही की जाए।
उप खनिज लदे वाहनों के संचालन पर रोक
सहारनपुर। जिले में चल रहे मेले को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी तरह के उप खनिज लेकर चलने वाले वाहनों के संचालन को 3 दिन के लिए रोक दिया है। यह आदेश कल रात 12 बजे से प्रभावी हो गया है। जो 10 की रात तक प्रभावी रहेगा। संयुक्त निदेशक/जिला खान अधिकारी एनके दास ने बताया कि जिले में मेले का संचालन हो रहा है इसलिए जिलाधिकारी ने सभी तरह के उप खनिज लेकर संचालित होने वाले वाहनों को 7 तारीख की रात 12 बजे से 10 की रात 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। श्री दास ने सभी स्टोन क्रेशर स्वामियों से अनुरोध किया है वह 3 दिन तक जिलाधिकारी के आदेश पालन करते हुए उप खनिज को लोड ना कराएं। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।