Saturday, July 27, 2024
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चार गैंगस्टरों को दो—दो साल कैद की सजा

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  • पांच—पांच हजार का अर्थदंड भी, 2002 में हुई हत्या के मामले में गैंगसटर कोर्ट ने पूरी की सुनवाई

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर गैंगस्टर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। चारों दोषी हत्या के आरोप के मामले में हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि सेशन कोर्ट से चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण थाना भोपा का है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2002 को वादी भोकरहेड़ी निवासी योगेश खेत में बरसीम डालने गया था। उसी समय शाम 4:30 बजे के करीब उसके घर पर उसी के गांव के 4 बदमाश प्रेम पुत्र श्याम सिंह, ओमपाल पुत्र श्याम सिंह, जितेंद्र पुत्र प्रेम रविंदर, बबलू पुत्र प्रेम अपने हाथों में तलवार, सरिया आदि लेकर आए थे।
इस दौरान वादी योगेश के भाई लोकेश और उसके पिता महेंद्र की हत्या कर दी। इसके साथ उसकी मां के हाथ की भी कलाई काट दी थी। योगेश ने थाना भोपा में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी भोपा रईस पाल सिंह ने प्रेम, ओमपाल, जितेंद्र और रविंदर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया और थानाध्यक्ष ककरौली अमर सिंह ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को हत्या के केस में सत्र न्यायालय से सजा हो चुकी थी। लेकिन हाईकोर्ट से यह चारों अभियुक्त बरी हो गए थे। अभियोजन की ओर से गेंगेस्टर कोर्ट में सभी गवाह प्रस्तुत किए और गैंगस्टर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के उपरांत चारों अभियुक्तों को गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर कोर्ट ने और 5-5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

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