Friday, December 27, 2024
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हत्यारों को आजीवन कारावास

  • न्यायालय में सरकारी वकील ने कई गवाह किए पेश

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 राजमंगल सिंह यादव ने हत्या के मामले में आरोपी नरेश, राकेश पुत्र बाबू, बिट्टू,सोनू पुत्र ओमवीर एवं पंचू उर्फ पंकज पुत्र राकेश निवासी ग्राम रार्धना मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। सरकारी वकील अमित कुमार धामा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना सरधना मेरठ में 13 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा नकुल आरोपी नरेश की पत्नी रीना के बुलाने पर उसके घर गया था।

क्योंकि उसके बेटे नकुल और रीना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता चलने पर रीना के पति नरेश उसका भाई राकेश ने नकुल को छत से धक्का दे दिया। जिससे वह नीचे गली में गिर गया। उसके बाद पांचों आरोपी इकट्ठा होकर डंडे व धारदार हथियारों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जिसको रीना बचाने लगी तो आरोपियों ने रीना के साथ भी मारपीट की।

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मौके पर शोर-शराबा सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी नकुल को मरा समझकर भाग गए। न्यायालय में सरकारी वकील ने कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।

नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मेरठ रामकिशोर पांडे ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी शाद पुत्र रईस अहमद निवासी किदवई नगर मेरठ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व अंकन 38 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके पति का रिश्तेदार है।

वह घर पर आकर कभी-कभी रुक जाता था। सात जुलाई 2020 को उसकी सात वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकाया कि यदि किसी से इसकी शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे। इसके बाद पीड़िता ने मां-बाप को सारी बात बताई। पीड़िता के मां-बाप आरोपी के पास पहुंचे और उससे बात की।

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जिसके बाद उसने दोनों के साथ गंदी-गंदी गाली बकते हुए मारपीट की। जिससे पीड़िता की मां के काफी चोट आई थी इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है।जिसका सरकारी वकील कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सार्क्ष्यो के आधार पर आरोपी को 20 साल के कारावास से दंडित किया है।

कैंटीन संचालक की हत्या का मुख्य आरोपी मध्यप्रदेश से पकड़ा

कंकरखेड़ा: पुलिस ने लगभग 10 दिन पूर्व सरधना फ्लाईओवर के पास हुई कैंटीन संचालक कमल किशोर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। सरधना रोड स्थित बद्रीशपुरम कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय कमल किशोर सरधना फ्लाईओवर के नीचे देसी शराब के ठेके के बराबर में एक कैंटीन चलाता था।

कैंटीन संचालक का लहूलुहान शव उसी की दुकान के अंदर पड़ा हुआ मिला था। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। मृतक के भाई हरिओम की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में कोई ठोस जवाब नहीं मिला था।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक किशोर कुछ दिन पूर्व कैंटीन पर काम करता था, लेकिन कैंटीन संचालक ने चोरी के शक में किशोर को निकाल दिया था। हत्या वाले दिन किशोर कैंटीन संचालक के पास ही था। लेकिन अगले दिन वह अपने परिवार के साथ गायब हो गया था। आरोपी किशोर को उसके पिता के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में किशोर ने बताया कि घटना वाली सुबह कैंटीन पर गया था।

जहां कैंटीन संचालक ने उसे रात को आने के लिए कहा था। किशोर रात के समय कैंटीन संचालक के पास उसकी दुकान पर पहुंचा था। किशोर ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पहले दोनों ने शराब पी थी। कैंटीन संचालक ने उसके साथ शराब के नशे में कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था। कुकर्म करने के बाद कैंटीन संचालक सो गया था।

इसी बीच उसने कैंटीन संचालक पर सिलेंडर से तीन बार हमला कर दिया था। वही उसने गुस्से में कैंटीन संचालक पर तीन बार गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया था। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया किआरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। मंगलवार को आरोपी को न्यायिक रास्ते में जेल भेजा जाएगा।

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