Thursday, April 2, 2026
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सप्ताह में दो दिन का रहेगा लॉकडाउन, गाइड लाइन जारी की

  • रात में लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू, आठ बजे बाद बाहर निकले तो होगी सख्त कार्रवाई
  • एसडीएम व सीओ को सौंपी नाइट कर्फ्यू पर अमल कराने की जिम्मेदारी

जनवाणी संवाददाता |

बागपत: कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शासन ने सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन की घोषणा की है और अब सप्ताह में शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। इसके अलावा रात्रि में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बंदी व नाइट कर्फ्यू पर अमल कराने के लिए एसडीएम व सीओ को जिम्मेदारी सौंपी गयी और यदि कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

डीएम ने जनपद स्तर भी गाइड लाइन जारी कर दी है। आदेश में कहा कि विवाह में आने वाले लोगों को सीमित रखने के आदेश दिए है और क्षमता के अनुसार ही आधे व्यक्ति समारोह में शामिल हो सकेंगे।

कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है और यह स्ट्रेन हर किसी को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। कोरोना की बीमारी ने हर किसी को परेशान कर दिया है। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूर्व में शासन ने सप्ताह में एक दिन प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की थी।

अब मंगलवार को सप्ताह में एक दिन के बजाए दो दिन शनिवार व रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है। शासन की गाइड लाइन के अनुसार डीएम राजकमल यादव ने साप्ताहिक बंदी पर भी रोक लगा दी है। जनपद में किसी भी तरह का साप्ताहिक बाजार नहीें लगाया जाएगा।

यदि कोई बाजार लगाता है तो उसपर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। इसके अलावा रात्रि में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए है। लॉकडाउन के दौरान आपात काल स्थिति में लोगों को आवागमन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले व कोरोना गाइड लाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कारईवाई की जाएगी। डीएम राजकमल यादव ने कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी है।

उन्होंने कहा कि जनपद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नाइट कर्फ्यू में किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। रात आठ बजे बाद यदि कोई घर से बाहर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। इसपर अमल कराने के लिए एसडीएम, सीओ व तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी है और वह रात में भरमण करने के बाद बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई करेंगे।

विवाह में क्षमता से आधे शामिल होंगे व्यक्ति

डीएम राजकमल यादव ने जारी किए आदेश में बताया कि यदि किसी मैरिज होम की क्षमता दो सौ व्यक्तियों की है तो वहां पर सौ व्यक्ति शामिल होंगे और यदि किसी की सौ व्यक्तियों की क्षमता है तो वहां पचास ही एक बार में व्यक्ति शामिल होंगे। इतना ही नहीं मैरिज होम में सेनेटाइज की व्यवस्था की जाएगी और सभी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा।

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