- मानक के अनुसार कूड़ा न देने पर मुआवजा अदा करेगा नगर निगम
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कूड़े का निस्तारण करने को प्लांट लगाने के लिए नगर निगम एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. के साथ अनुबंध करके बंध गया। एनटीपीसी हर कार्य मानक के अनुसार करेगा। हद तो यह है कि यदि नगर निगम ने मानक के अनुसार कूड़ा नहीं दिया तो एनटीपी को मुआवजा देना पड़ेगा।
गुरुवार को महानगर में रोजाना निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने एनटीपीसी के साथ कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने को अनुबंध किया। इस अनुबंध के तहत एनटीपीसी करीब तीन सौ करोड़ की लागत से एनटीपीसी टोरेफ एक्शन टेक्नोलॉजी का 900 टीडीपी का वेस्ट टू चारकोल प्लांट गांवड़ी में लगाएगी, जबकि नगर निगम गांवड़ी में 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। इस प्लांट में ताजे कूड़े से हरित कोयला तैयार किया जाएगा, जो बिजली बनाने के काम आएगा। एनटीपीसी दो वर्ष में प्लांट स्थापित कर देगी।
वेस्ट टृू चारकोल प्लांट में नगर निगम नाले की सिल्ट, र्इंट पत्थर या कोई भी धातु इस प्लांट में नहीं दे सकेगी, इसलिए नगर निगम को कूड़े की छंटाई करनी पड़ेगी। गीले कूड़े को सुखाने के लिए 30 करोड़ की लागत का एक प्लांट नगर निगम को लगाना होगा। नगर निगम को प्रदूषण विभाग और एनजीटी के सभी मानकों को पूरा करना होगा। एनटीपीसी और नगर निगम की एक संयुक्त समिति बनेगी, जो सभी मानकों को पूरा कराएगी। यदि नगर निगम ने मानक से कम कूड़ा प्लांट में दिया तो नगर निगम को मुआवजा अदा करना पड़ेगा।
नगर निगम लापरवाही को लेकर मशहूर है, ऐसे में एनटीपीसी से अनुबंध नगर निगम को महंगा भी पड़ सकता है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का कहना है कि अनुबंध में जो भी शर्तें हैं उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। एनटीपीसी के साथ नगर निगम बेहतर तालमेल बनाकर चलेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।