- एडीजे बोले- विवाद निस्तारण में सभी बैंक 15 प्रतिशत की छूट दें, समझौते से निपटाएं मामला
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह ने बैंकों को निर्देशित किया कि विवाद निस्तारण में वह 15 प्रतिशत की छूट जरूर दें। उन्होंने कहा कि उपयुक्त मामलों में इस छूट को बढ़ाने का प्रयास भी करें। 11 फरवरी को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक संबंधी विवाद के निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है।
अपर जिला जज शक्ति सिंह ने बताया कि उनका प्रयास है कि बैंक विवाद आपसी समझौते से निपटें। इसलिए उनकी ओर से बैंक अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। एलडीएम बीएस तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी बैंक विशेष तैयारी में जुटे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि वर्षों से चल रहे बैंक विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी बातचीत से निपटाए जाए।
एलडीएम ने बताया कि अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी शक्ति सिंह की ओर से चेक बाउंस के मामले में अधिक से अधिक मामले निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है। एलडीएम बीएस तोमर कहना है कि नोडल अधिकारी की ओर से यह भी निर्देशित किया गया है कि जिस तिथि पर खाता एनपीए होगा। उसी तिथि से ब्याज पर छूट भी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह के निर्देशों के बारे में एलडीएम ने जानकारी दी है।