- डीएम के. बालाजी ने जारी किये आदेश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: डीएम के. बालाजी ने अनलॉक-4 में दी गई छूट को देखते हुए अब सामाजिक, धार्मिक, खेल व अन्य आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति संबंधित मजिस्ट्रेट के माध्यम से जारी करने के रविवार को आदेश जारी कर दिए।
बता दें कि शासनादेशों के क्रम में अभी तक केवल 30 लोगों के 20 सितंबर तक शादी विवाह अन्य आयोजनों में शामिल होने की अनुमति थी। डीएम द्वारा नए आदेश के तहत 21 सितंबर से नए आदेश लागू हो जाएंगे।
उक्त आदेश कंटेनमेंट जोन छोड़कर माने जाएंगे। इसके साथ-साथ डीएम द्वारा इस बात को भी कहा गया कि उक्त समारोह में मास्क का पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए।
22 मार्च से मेरठ में सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। अनलॉक-1 में शादी समारोहों में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। जबकि अंतिम संस्कार के लिये 20 लोगों को अनुमति दी गई थी।
सरकार के इस आदेश से विवाह मंडपों और होटल व्यवसाय वालों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि कुछ लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आयोजनों में भीड़ भी जुटाई थी। इस पर तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे।
सरकार ने अब शादी समारोहों के लिये 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। विवाह मंडप एसोसिएशन काफी दिनों से इनकी संख्या बढ़ाने की मांग कर रही थी।
रविवार को डीएम ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये। इस आदेश से अब आने वाली शादी समारोहों में रौनक दिखनी शुरू हो जाएगी। नये आदेश में कहा गया कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर नहीं किया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हालांकि मंडप एसोसिएशन 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति की मांग कर रहा है। इस आदेश से महीनों से बंद पड़े विवाह मंडपों और होटलों में पहले से बुकिंग चल रही थी। अब आने वाले महीनों में शादी का सालग शुरु होते ही शहनाइयों की आवाज मार्च के बाद फिर से सुनने को मिलेगी।