Thursday, March 28, 2024
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शस्त्र के साथ बैंक चालान की रसीद भी करानी होगी जमा

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  • सेफ कस्टडी में जमा शस्त्रों का दुरुपयोग रोकने को निर्देश
  • जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र धारकों के लिए जारी किए आदेश

जनवाणी संवाददाता  |

शामली: बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि ऐसी सम्वभाना बनी रहती है कि लाइसेंसी अपने शस्त्र का दुरूपयोग करने के उपरांत अपराधिक कार्यवाही से बचने/साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से शस्त्र को बैक डेट में मालखाने एवं निजी क्षेत्र की दुकानों की सेफ कस्टडी में जमा करा कर साबित करने का प्रयास करते है कि अपराध की तिथि को उनका शस्त्र मालखाने/निजी दुकान की सेफ कस्टडी में जमा था।

इस दुरूपयोग को रोकने हेतु शस्त्र जमा करते समय लाइसेंस धारक 100 रुपये का उसी तिथि का चालान राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर शस्त्र के साथ प्रस्तुत करेंगा, जिस तिथि को वह शस्त्र जमा कर रहा हों। यह प्रक्रिया थाने स्तर पर भी इसी प्रकार लागू होगी|

तथा शस्त्रों का मिलान शस्त्र अनुभाग में उपस्थित होकर समस्त थानेवार अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेगें। निजी दुकान की सेफ कस्टडी में जमा शस्त्रों का दुरूपयोग न हों इसके लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी औचक निरीक्षण कर जमा शस्त्रों के सत्यापन की कार्यवाही समय-समय पर अवश्य करेगें।

यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी शस्त्र व्यवसायी की सेफ कस्टडी में रखें किसी शस्त्र का दुरूपयोग किया जा सकता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरांत व्यवसायी के सेफ कस्टडी में रखें किसी अनुज्ञापी विशेष के शस्त्रों को थाने पर जमा करा सकते है।

लाइसेंसधारकों द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र यदि किसी दुकान पर जमा कराने के लिए प्रस्तुत किये जाते है|

तो उनको सेफ कस्टडी रजिस्टर में विधिवत अंकित करते हुए जमा कराने की रसीद निर्गत करेगें तथा आचार-संहिता समाप्त होने पर ऐसे शस्त्रों को लाइसेंसी के वैध लाइसेंस पर विधिवत वापस किये जाएंगे।

यदि कोई शस्त्र किसी अस्त्र-शस्त्र विक्रेता की दुकान पर पूर्व में जमा है, तो उसको भी उक्त निदेर्शानुसार ही वापस किया जाएगा। समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेता अपनी स्टॉक रजिस्टर की अध्यत्न स्थिति जमा शस्त्रों के संबंध में अपनी आख्या प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय व शस्त्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेता किसी भी अस्त्र-शस्त्र व कारतूसों का विक्रय आचार-संहिता की समाप्ति तक नहीं करेगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

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