- जिलाधिकारी ने तीनों तहसीलों के एसडीएम को किया अधिकृत
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम और सार्वजनिक सभा हेतु जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित मजिस्ट्रेट से इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट शामली जसजीत कौर ने कहा कि किसी आयोजन में शामिल यदि कोविड-19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी। यदि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम यथा सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक भोज में मद्यपान का प्रयोग किया जाता तो संबंधित व्यक्ति के साथ आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत के चुनाव प्रचार, कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभा की अनुमति के लिए संबंधित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है। संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन की गाइडलाइन के आलोक में ही अनुमति निर्गत करेंगे। यदि किसी कार्यक्रम में अनुमति की शर्तों या गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आज रहेगा औद्योगिक क्षेत्र में शटडाउन
शामली। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता राजपाल सिंह रविवंशी ने बताया कि समस्त औद्योगिक उपभोक्ता चार अप्रैल को विद्युत वितरण खंड-प्रथम शामली के अन्तर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र औद्योगिक आस्थान कंडेला (शामली) के अनुरक्षण एवं विद्युत लाइनों के बीच में आने वाले पेड़ों की टहनियों की कटाई-छटाई के लिए शटडाउन लिया जाएगा। जिसके चलते विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
30 तक पंजीकरण करा लें नर्सिंग होम
मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय अग्रवाल ने कहा कि वाद संख्या-820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम एपी वर्मा व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद शामली में कियाशील निजी चिकित्सलय, नर्सिंग होम, मेडिकल क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे, डायग्नोस्टि सैंटर आदि के संचालक अपने चिकित्सा प्रतिष्ठानो का पंजीकरण एवं नवीनीकरण उत्तर प्रदेश के वेबसाईट www.UP-HEALTH.IN पर आनलाईन आवेदन करे, जिसकी अन्तिम तिथि 30 अप्रैल है।
आनलाईन आवेदन की हॉड कॉपी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 30 अप्रैल से पूर्व प्रस्तुत करें। सीएमओ ने कहा कि निर्धारित तिथि के पश्चात पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।