- एक करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: यूपी के कौशांबी (Kaushambi) जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। गैंग बनाकर गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने आजम खान (Azam Khan) के करीबी सपा नेता और गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के आरोपी शबीह हैदर मीनू की एक करोड़ दो लाख 92 हजार के पांच प्लाटों को कुर्क किया है। मुख्यालय और आसपास के सटे गांव में जाकर मंझनपुर एसडीएम, सीओ और इलाकाई पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने का बोर्ड लगा दिया।
इसके अलावा मुनादी कर यह भी बताया कि संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई है। किसी की भी दखलंदाजी नहीं चलेगी। यदि कोई इस पर दोबारा कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भू-माफियाओं के हौसले पस्त होने लगे हैं।
जिला प्रशासन व कौशाम्बी पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में 14(1) के तहत अभियुक्त की अवैध कार्यों से अर्जित की गयी धनराशि से खरीदी गयी अचल सम्पत्ति की गयी कुर्क।#UPPolice #kaushambipolice pic.twitter.com/8bHaB9ll44
— KAUSHAMBI POLICE (@kaushambipolice) May 18, 2022
गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हुई कार्रवाई
मंझनपुर नगर पालिका परिषद के हजरतगंज मोहल्ला निवासी शबीह हैदर मीनू समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा शबीह हैदर मीनू आजम खान के बेहद ही करीबी भी माने जाते हैं। इतना ही नहीं सपा नेता शबीह हैदर मीनू मंझनपुर कस्बे की पूर्व चेयरमैन हाशमी बेगम के बेटे भी हैं। मीनू के खिलाफ मंझनपुर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2018 में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की
गई है।
कितनी संपत्ति हुई कुर्क
इन पर आरोप है कि वर्ष 2018 के बाद से इन्होंने शत्रु संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा गैंग बनाकर गैर कानूनी तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी। मंझनपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने मामले की हकीकत राजस्व विभाग के साथ मिलकर खंगालनी शुरू कर दी। जांच के दौरान मामला सही पाया गया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित शबीह हैदर की एक करोड़ दो लाख 91 हजार की संपत्ति को प्रशासन ने धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने का फैसला लिया है।
क्या बोले जिला अधिकारी ?
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने धारा 14 (1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि गैंग लीडर शबीह हैदर ने वर्ष 2010 के बाद मंझनपुर में आराजी संख्या 1129, 1139, 1140, 1141, व 100 को अवैध तरीके से कब्जा किया है। जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ दो लाख 91 हजार रुपये है।
जिला अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि मंझनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि शबीह हैदर मीनू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने गैंग बनाकर गैर-कानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है।

