Thursday, March 19, 2026
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शामली में लॉकडाउन कर्फ्यू अब रात्रि आठ बजे से सुबह सात बजे तक होगा

  • शनिवार-रविवार को होगा पूर्णत: कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी स्थगित

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्टेÑट जसजीत कौर एक बार फिर लॉकडाउन कर्फ्यू का समय बदल दिया है। 21 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक प्रतिदिन सोमवार से गुरुवार तक रात्रि आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं शुक्रवार की रात्रि आई बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक जनपद शामली के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू घोषित रहेगा। शनिवार और रविवार को पूर्णत: कर्फ्यू रहेगा।

लॉकडाउन-कर्फ्यू में यें मिलेंगी छूट

  1. कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान अग्निशमन विभाग, चीनी मिल, नगर निकाय एवं पंचायत राज विभाग द्वारा नगर निकाय, ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी।
  2. शहर और देहात में मास्क की अनिवर्यता को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मास्क नहीं मिलने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार में अधिकतम 10000 रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
  3. कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाए जाए।
  4. शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री चलेंगी, साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए बाकी सभी उद्योग चलेंगे। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को फैक्ट्री से पास जारी किया जाएगा।
  5. शनिवार व रविवार को सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्ति और खुले में 100 व्यक्ति ही मास्क, सामाजिक दूरी व सैनेटाइजर के साथ शामिल हो सकेंगे।
  6. पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।
  7. कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।
  8. अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।
  9. प्रेस प्रिन्ट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
  10. सरकारी, निजी अस्पतालों, सरकारी, निजी मेडिकल कालेजों में आॅक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से आॅक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
  11. उक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान सोमवार से शुक्रवार के मध्यम बाजारों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी की पूर्व व्यवस्था स्थगित रहेगी।
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