Friday, July 5, 2024
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पौने नौ लाख ने उठाया ओटीएस का लाभ

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  • विद्युत उपभोक्ताओं ने उठाया 225.79 करोड़ रुपये सरचार्ज में छूट का लाभ

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: करीब पौने नौ लाख उपभोक्ताओं ने पीवीवीएनएल की ओटीएस योजना का लाभ उठाया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के अन्तर्गत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए उप्र पावर कारपोरेशन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक लागू की गयी है। योजना में विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट के साथ-साथ उपभोक्ताओ को बकाया बिल किश्तों में जमा कराने की सुविधा दी गयी है।

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योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग आठ लाख पिछेत्तर हजार उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराकर छूट का लाभ ले चुके हैं। योजना के अन्तर्गत मेरठ क्षेत्र से लगभग 118593, गाजियाबाद क्षेत्र से लगभग 64423, बुलंदशहर क्षेत्र से लगभग 122560, सहारनपुर क्षेत्र से लगभग 233276, नोएडा क्षेत्र से लगभग 30302 व मुरादाबाद क्षेत्र से लगभग 306227 योजना में पंजीकरण कराकार लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक विभाग द्वारा 225.79 करोड़ रुपये की छूट का लाभ 875381 उपभोक्ताओं को दिया जा चुका है।

योजना 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो रही है। प्रबन्ध निदेशक चैत्रा वी. ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिये है ताकि योजना का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे। उन्होंने उपरोक्त श्रेणियों के बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि सरचार्ज माफी का लाभ उठाने के लिए खण्ड/उपखंड कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी केन्द्रों एवं डिस्कॉम द्वारा आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठायें।

छात्रों की एमएसटी बनवाने को चलाया जाए अभियान: आयुक्त

मेरठ: बुधवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. निदेशक मंडल की बैठक आहुत की गई। बैठक में आयुक्त ने यूपीएसआरटीसी के राजस्व को बढ़ाने के लिए बसों पर विज्ञापन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से छात्रों की एमएसटी बनवाये जाने के लिए अभियान चलाया जाये। नगर में बस स्टॉप को बेहतर बनाये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में संबंधित अधिकारी ने शेष चार्जिंग स्टेशन तथा डिपो के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की।

इसके अतिरिक्त सिटी बसों के नगरीय क्षेत्रों में परिचालन तथा सीएनजी बसों के अनुबंध विस्तारित करने के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, उपाध्यक्ष एमडीए अभिषेक पांडेय, एसडीएम सरधना पंकज प्रकाश राठौर, निदेशक/संभागीय परिवहन अधिकारी हिमेश तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मेरठ वेदपाल सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में नियत कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियों के निराकरण की अवधि 26 दिसम्बर 2023 को बढ़ा दिया गया है। इसे अब 12 जनवरी 2024 करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2024 के स्थान पर 22 जनवरी 2024 को किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मेडा ने निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर चस्पा किया नोटिस

मेरठ: परीक्षितगढ़ रोड पर अब्बास चौक के समीप 3000 गज में एक व्यक्ति ने जमीन कब्जाकर अवैध तरीके से विकसित कर दी हैं। अब इस पर मेडा ने नोटिस चस्पा कर दिया हैं। नोटिस में ध्वस्तीकरण के आदेश दिये गए हैं। बावजूद इसके निर्माण अवैध कॉलोनी में चल रहा हैं। अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर द्वारा रविशंकर चौधरी निवासी मोहनपुरी की जमीन पर कब्जा कर काटी जा रही अवैध कॉलोनी की शिकायत की गई थी। ये जोन-बी का मामला हैं। यहां जोनल अधिकारी अर्पित यादव के नेतृत्व में मेडा द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दीवार पर चस्पा किया गया।

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मोहनपुरी निवासी रविशंकर चौधरी ने जिया अब्बास पर जमीन कब्जा कर लोगो को अवैध रूप से प्लॉट बेचने का मुकदमा थाना भावनपुर में दर्ज कराया था, जिसमें लोगों से एडवांस रुपया भी ले लिया गया प्लाट बेचने के नाम पर जमीन के असली मालिक रविशंकर है। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने रविशंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए भूखंड स्वामी रविशंकर को अगस्त 2023 को एसडीएम मेरठ को आदेशित किया इस जमीन पर इनको कब्जा दाखिल करे।

फिर 12 दिसंबर 2023 को छात्र नेता तरुण मलिक मेडा वीसी अभिषेक पांडे को कच्ची अवैध कॉलोनी काटी जाने के शिकायत की थी। मेडा ने सुनवाई करते हुए 21 दिसंबर को अगली तिथि 27 दिसम्बर कॉलोनी को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के बाद हाईकोर्ट को अवगत कराना था। किंतु सर्दी में घना कोहरे के कारण ध्वस्तीकरण से प्रदूषण के चलते कार्रवाई के रूप में आज नोटिस चस्पा किया गया। नगर नियम नियोजन 1973 के अंतर्गत कॉलोनी ध्वस्तीकरण का आदेश भी चस्पा कर दिया है।

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