- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर देना होगा शुल्क
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: अगर आपका भी बचत खाता नजदीकी पोस्ट आफिस में है तो यह खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि पोस्ट आफिस खाता धारकों के लिए आगामी एकअप्रैल से नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जाहिर है इसका असर सीधे-सीधे आपकी पैसों की बचत पर पड़ेगा।
दरअसल, पोस्ट आफिस में एक अप्रैल से लागू होने जा रहे नियमों के बाद उपभोक्ताओं को निवेश से पहले अब बचत खाता या फिर बैंक खाता खुलवाना होगा, अन्यथा सेविंग नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर एक अप्रैल से टाइम डिपाजिट अकाउंट के अलावा सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने से पहले उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से बचत खाता अथवा बैंक खाता दिखाना होगा।
पोस्ट आफिस में बैंक अथवा बचत खाता जमा करने के बाद यहां पर उपभोक्ता निवेश कर सकेंगे। यह नया नियम पारदर्शिता के चलते लागू किया जा रहा है, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। एक अप्रैल से लागू होने जा रहे नियमों के बाबत उपभोक्ताओं को चाहिए कि अब वे पोस्ट आफिस की स्माल सेविंग अकाउंट से पहले से बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट आफिस के खाते को आपस में लिंक कर लें। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण के साथ कस्बों में रहने वाले लोग भी पोस्ट आफिस में बचत की रकम जमा करते हैं।
25,000 रुपये निकालने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
उधर, भारतीय पोस्ट आफिस के उपभोक्ताओं को एक राहत भी मिली है। पोस्ट आफिस में बचत और चालू खाते में से प्रत्येक महीने 25,000 रुपये तक निकालने की स्थिति किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, उपभोक्ता अगर 25,000 से अधिक की राशि पोस्ट आफिस के खातों से निकालता है तो उसे कुल निकासी राशि का 0.5 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
इसके अलावा, उपभोक्ता अगर एक महीने के दौरान 10,000 रुपये तक नकद राशि जमा करता है तो उस पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, उपभोक्ता अगर 10,000 रुपये से अधिक की रकम डाकघर बचत खाते में जमा करता है तो न्यूनतम 25 रुपये का शुल्क देना होगा।
हर ट्रांजेक्शन पर देना होगा चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर असीमित मुफ्त लेन देन की सुविधा भी आगामी एक अप्रैल से खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता अब मुफ्त के लेन देन सिर्फ तीन बार ही कर सकेंगे। इसके साथ मुफ्त तीन लेन देन में मिनी स्टेटमेंट, नकद निकासी और नकद जमा की सुविधा ही मिलेगी।
ऐ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद अब प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर शुल्क देना होगा। यहां पर बता दें कि पोस्ट आफिस में अब नेट बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए आपको निवेश या अन्य काम के लिए कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं है।

