जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को फिलहाल टालने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने दी चुनौती
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए CBI और ED को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दोनों जांच एजेंसियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष मामले से जुड़ी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई नहीं कर लेता। यह व्यवस्था फिलहाल अंतरिम है और मामले के अंतिम नतीजे पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं माना जाएगा।
संबंधित पक्षों के जवाब के बाद आगे बढ़ेगा मामला
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फिलहाल CBI और ED को हाईकोर्ट में जांच संबंधी रिपोर्ट दाखिल नहीं करनी होगी। वहीं, 20 अगस्त की प्रस्तावित सुनवाई भी टल गई है। अब संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद शीर्ष अदालत मामले की आगे की सुनवाई और दिशा तय करेगी।
क्या है मामला?
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राहुल गांधी पर उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। शिशिर ने इसी आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों से मामले की जांच कराने की मांग की थी।
मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने CBI और ED को कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र बताया था और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने को कहा था। राहुल गांधी ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

