Sunday, April 12, 2026
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खादर भूमि विवाद में फायरिंग, चीकू बढ़ला गिरफ्तार

  • शिवसदन भगवानपुर के सेवादारों के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख केपी खुंटी पर हमले का आरोप, छह आरोपी फरार

जनवाणी संवाददाता |

किठौर: खादर में भूमि विवाद का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। रविवार देर रात शिव सदन मंडी के निकट स्थित 12 एकड़ भूमि पर कब्जे को लेकर भूस्वामी और सेवादारों के बीच न सिर्फ खूनी संघर्ष के हालात बने बल्कि पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। किठौर पुलिस ने उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया। तत्पश्चात सर्किल की फोर्स के साथ सीओ मौके पर पहुंचे और सेवादार पक्ष के चीकू बढ़ला को दबोच लिया। जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। भूस्वामी की तहरीर पर सात नामजद व दर्जनों अज्ञात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई है।

किठौर के भगवानपुर खादर में बाबा बिरसा सिंह का शिवसदन कृषि फार्म है। जिस पर सदन के सेवादार कृषि करते हैं। फार्म की काफी भूमि सेवादारों के नाम है। बिरसा सिंह के देहांत के बाद कुछ सेवादार अपने नाम की कृषि भूमि बेचकर यहां से चले गए, लेकिन वर्तमान में कार्यरत सेवादार उक्त भूमियों पर वर्षों से कब्जा जमाए हुए हैं। बताया गया कि सत्र 2013-14 में परीक्षितगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख केपी खुंटी ने सेवादार सुक्खा पुत्र बिशंबर सिंह से मंडी के पास स्थित लगभग 12 एकड़ भूमि खरीदी थी।

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मगर सेवादार इस भूमि से कब्जा नही छोड़ रहे थे। बताया कि गत शुक्रवार को केपी पुलिस और राजस्व टीम को लेकर भगवानपुर पहुंचा और अपनी भूमि की पैमाइश कराने के बाद मेढ़बंदी कर आया। साथ ही चारा भी बो दिया गया। आरोप है कि शनिवार को सेवादार पक्ष ने उसकी फसल जोत दी। पता चलने पर रविवार को केपी ने कई साथियों को लेकर फार्म पर ही डेरा जमा दिया।

आरोप है कि देर रात चिराग उर्फ चीकू पुत्र नरेशपाल निवासी बढला परीक्षितगढ़, व सेवादार उपकार सिंह, निर्मल सिंह, इकबाल उर्फ काली, कुलवंत सिंह खारा, सेठी व राजेंद्र सिंह दर्जनों अज्ञात लोग और अवैध हथियार लेकर फार्म पर पहुंचे और केपी पक्ष पर फायरिंग कर दी। जिससे केपी पक्ष सहम गया उसने पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्रता की।

हालात देख एसएसआई नरेश कुमार ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। जिसके बाद सीओ संजीव दीक्षित सर्किल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और चीकू को दबोच लिया। भारी फोर्स देख अन्य लोग भाग गए। केपी ने उपरोक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

गुटबाजी फिर पटल पर

बिरसा सिंह के देहांत के बाद फार्म और यहां की संपत्ति पर उत्तराधिकार को लेकर बिरसा सिंह के भाई विक्रमजीत उर्फ बिक्कर सिंह और दूसरे सेवादारों में वर्चस्व की जंग छिड़ी रहती है। बिक्कर सिंह स्वयं को बिरसा सिंह का उत्तराधिकारी बता फार्म पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तो सेवादार पक्ष खुद को सेवादार और भूस्वामी बताते हुए अपना हक जताता है।

इसी वर्चस्व में फार्म की काफी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। इस बार भी बिक्कर सिंह को केपी खुंटी और चीकू को दूसरे सेवादारों के पक्ष में खड़ा होना बताया गया है। एसएसआई नरेश कुमार ने बताया कि चीकू पर दो दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। परीक्षितगढ़ में उसकी हिस्टीशीट खुली है और पंचायत चुनाव के दौरान चीकू जिला बदर भी रह चुका है।

पिता की हत्या के आरोप में बेटा हुआ दोषमुक्त

मेरठ: थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पिता की हत्या के आरोप में बेटा किशन वर्मा, विनोद वर्मा निवासी ब्रह्मपुरी को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-20 मेरठ रामकरण यादव ने संदेह का लाभ लेते हुए दोषमुक्त किया। आरोपी के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि वादी मुकदमा गोविंद कुमार वर्मा ने थाना ब्रह्मपुरी में गत छह मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई रात्रि नौ बजे उसके पास पड़ोसी का फोन आया उसके भाई आरोपी किशन वर्मा ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी है।

जिसको सुनकर मैं तुरंत घर पहुंचा तो मेरे पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे और मेरे भाई आरोपी ने अपने आपको कमरे में बंद कर रखा था। वादी मुकदमा अपने पिता को अस्पताल ले गया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया था आरोपी ने कहा कि उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। आरोपी के अधिवक्ता गगन राणा ने आरोपी के बेगुनाह होने के सबूत और गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर आरोपी को दोषमुक्त किया।

याकूब के बेटे इमरान की अग्रिम जमानत खारिज

मेरठ: न्यायालय जिला जज मेरठ रजत सिंह जैन ने मीट फैक्ट्री में पशु सप्लाई करने के आरोप में याकूब कुरैशी के पुत्र इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत ने याकूब कुरैशी और फिरोज कुरैशी की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था जबकि पत्नी शमजिदा को अग्रिम जमानत दे दी थी।

डीसीसी क्रिमिनल ब्रज भूषण गर्ग ने बताया कि वादी मुकदमा एसएचओ दिनेश उपाध्याय ने गत 31 मार्च 2022 को थाना खरखौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शांति व्यवस्था बनाने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। मुखबिर खास से सूचना मिली कि अलीपुर जिजमाना स्थित याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में मीट पैकिंग का कारोबार चल रहा है।

जिसके बाद वादी मुकदमा ने पुलिस बल व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर मीट फैक्ट्री पर छापा मारा तो देखा अंदर आरोपी व अन्य लोग पशुओं को ले जा रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर रखे फ्रीजरों में मीट रखे हुए हैं। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

योगेश भदौड़ा के शूटर को पांच साल की कैद

मेरठ: माफिया अपराधी योगेश भदौड़ा के सहयोगी व सक्रिय सदस्य लीलू उर्फ अमित को न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
21 मार्च 2013 को थाना परतापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त लीलू उर्फ अमित पुत्र चतरपाल निवासी कस्बा करनावल थाना सरूरपुर को पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके कब्जे से एक पिस्टल नौ एमएम व एक खोखा कारतूस व चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण मे प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व मुख्य आरक्षी पैरोकार अजीत सिंह द्वारा न्यायालय मे अभियोग की लगातार पैरवी करते हुए साक्ष्यो को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त लीलू उर्फ अमित के विरुद्ध न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण संख्या-दो मेरठ द्वारा पांच वर्ष का कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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