- एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सवा लाख जुर्माना
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नगर मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के दृृष्टिगत मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश तथा ग्रेडेड रिस्पांस ऐक्शन प्लॉन (ग्रेप) को लेकर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा किये गये सर्वे में छावनी परिशद मेरठ कैंट व दो फर्मो पर एक लाख पच्चीस हजार का अर्थदंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया गया है।
उन्होंने अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद मेरठ कैंट, मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स एनएच-58 मेरठ व मैर्स वैभव ट्रेडर्स एनएच-58 मेरठ को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह में अर्थदंड की धनराशि को उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें ऐसा न करने की स्थिति में उक्त अधिरोपित धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व स्वयं उनका होगा।

उन्होने बताया कि अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद मेरठ कैंट पर छावनी परिशद क्षेत्र में नगर ठोस अपशिष्ट को बल्क में जलाने पर व एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर पच्चीस हजार का अर्थदंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में आरोपित किया गया है।
वहीं बालाजी ट्रेडर्स एनएच-58 मेरठ व मैसर्स वैभव ट्रेडर्स एनएच-58 मेरठ पर रोडी, डस्ट आदि को खुले में भंडारित किये जाने पर व एनजीटी द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर पचास-पचास हजार का अर्थदंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया गया है।
उन्होने उक्त तीनो को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह में अर्थदंड की धनराशि को उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें ऐसा न करने की स्थिति में उक्त अधिरोपित धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व स्वयं उनका होगा।

