Monday, March 16, 2026
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गुर्दा प्रत्यारोपण में एनओसी का मुद्दा संसद में उठा

  • अनापत्ति शीघ्र प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अनापत्ति शीघ्र प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अनापत्ति प्राप्त करने में वर्तमान में चार से छह सप्ताह का समय लगता है।

प्रत्यारोपण के लिए गुर्दा प्रदान करने वालों की सामान्यत: तीन श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में एक ही माता-पिता का परिवार आता है, दूसरी श्रेणी में पत्नी तथा निकट संबंधी आते हैं तथा तीसरी श्रेणी में मित्र, सहयोगी तथा अन्य परिचित इत्यादि आते हैं। पहली तथा दूसरी श्रेणी में तथ्यों की जांच अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक की जा सकती है तथा ऐसे मामलों में अनापत्ति अधिकतम दो सप्ताह में तथा तीसरी श्रेणी के मामलों में अनापत्ति अधिकतम चार सप्ताह में दी जा सकती है।

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सांसद ने कहा कि गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे रोगी की देखभाल अत्यधिक कठिन होती है तथा अनेक बार विलंब होने पर उसकी मृत्यु की भी आशंका बनी रहती है। सांसद ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि गुर्दा प्रत्यारोपण की अनापत्ति शीघ्र दिलवाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।

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