Friday, July 4, 2025
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एसडीएम को वाटर हार्वेस्टिंग पिट में मिलीं खामियां

  • भुगतान रोकने और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के लिए दिए दिशा-निर्देश

जनवाणी संवाददाता |

हस्तिनापुर: गुरुवार को एसडीएम ने नगर पंचायत द्वारा बनवाये गये वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निरीक्षण किया और दर्जनों खामी पाई जाने पर भुगतान रोकने के दिशा निर्देश दिए। नगर पंचायत में दस्तावेजों की खामियों को देख भी नाराजगी जताई तथा तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। नगर पंचायत द्वारा किराए के मकानों का स्वरूप बदले जाने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

बता दें कि नगर पंचायत द्वारा जल संचयन को लेकर विभिन्न सरकारी व्यर्थ सरकारी संस्थाओं के कार्यालयो पर वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण कराया गया। गुरुवार को एसडीएम अखिलेश यादव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जहां उन्होंने सीएचसी पर बनाये गये वाटर हार्वेस्टिंग पिट मानक के अनुरूप न पाये जाने पर ईओ नवीन राय को भुगतान रोकने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय में भी दस्तावेजों का निरीक्षण किया। नगर पंचायत में पूर्व के बिना शासनादेश के की गयी

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अवैध नियुक्तियों की फाइल तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। जिस पर ईओ ने आज फाइल भेजने की बात कही। नगर में किराये के मकानों को लेकर भी एसडीएम काफी नाराज दिखे, नगर पंचायत की अनुमति के बिना मकानों को तोड़कर स्वरूप बदल दिया गया। इसके संबंध में जानकारी मांगी तो सभी बगले झांकने लगे। मकान के ऐसे किरायेदारों को निरस्तीकरण कराते हुए सुनिश्चित करें। उन्होंने ईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि सहकारी संघ में रखा हुआ दस्तावेज भी सुरक्षित कर लेखाकार भिजवाए।

जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। इसके अलावा नगर की चरमरा रही सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते व्यवस्था सुधारने तथा ईओ को मौके पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही। खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे व उपस्थित दर्ज कराने वाली फिंगर मशीन को दुरुस्त कराने को कहा। इस मौके पर लेखा लिपिक अनिल विश्नोई, श्रीपाल, संजय जीनवाल, अमित आदि मौजूद रहे।

एक सप्ताह में हो निरस्तीकरण की कार्रवाई

गुरुवार को नगर पंचायत के निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम अखिलेश यादव ने नगर पंचायत द्वारा दी गई किराए के मकानों का स्वरूप बदले जाने पर अधिशासी अधिकारी नवीन राय को एक सप्ताह के अंदर मकानों के निरस्तीकरण की कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं, ऐसे अन्य मकानों को चिन्हित करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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