Friday, March 13, 2026
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौ संरक्षण के लिए कही यह बात

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौ संरक्षण के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता है। गौ हत्या रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़े निर्णय ले।

अदालत ने आगे कहा कि देश में सभी धर्मों के सम्मान के साथ हिन्दुओं में गाय को ईश्वर का प्रतिनिधि होने की आस्था व विश्वास है। ऐसे में इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। हिन्दू धर्म में गाय को पशुओं में सबसे पवित्र माना गया है। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु के रुप में भी इसे पूजा जाता है। इसके पैर चारों वेद, स्तन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रुप में चार पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है।

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कोर्ट ने बताया कि गाय व गोवंश का वैदिक काल से लेकर मनुस्मृति, महाभारत, रामायण में वर्णित धामिक महत्व के साथ ही व्यापक अर्थिक महत्व भी है। गाय से मिलने वाले पदार्थों से पंचगव्य तक बनता है। इसी लिए पुराणों में गाय दान को सर्वोत्तम कहा गया है।

वहीं, भगवान राम के विवाह में भी गायों को उपहार में देने का वर्णन है। कोर्ट ने कहा कि देश में लगातार गोवंश के संरक्षण की मांग हो रही है। इस लिए भारत सरकार गोवध पर रोक लगाने का निर्णय करते हुए देश में गऊमाता को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकती है।

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