जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज शनिवार को रामपुर जिले की अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को नफरती भाषण देने के केस में दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत फैसला सुनाया है। फिलहाल आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
बता दें कि आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है।
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