Saturday, March 7, 2026
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अब नहीं होगी हाई सिक्योरिटी प्लेट की आवश्यकता

  • शासन स्तर पर लिया गया निर्णय, आरटीओ मेरठ आफिस को ई-मेल से मिली इसकी जानकारी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: यदि आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर परेशान है, तो अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। डीलर व एजेसियों के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शासन स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पुराने वाहनों पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप परेशान मत होना।

वर्ष 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी प्लेट लेनी होगी। क्योंकि हर रोज लोग डीलरों, एजेंसियों और आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। इसमें ज्यादातर पुराने वाहनधारकों शामिल थे। उनके लिए यह राहत भरी खबर है। प्रदेश में एक अप्रैल, 2019 से पूर्व लिए गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाए जाने की अनिवार्यता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

अब एचएसआरपी की रसीद बिना दिखाए वाहन संबंधित सभी कार्य होंगे। डीलरों के पास नंबर प्लेटों का अभाव, एचएसआरपी के नाम पर मनमानी धन उगाही, पोर्टल पर आती दिक्कतों को लेकर वाहन स्वामी परेशान थे। पहली दिसंबर से की गई एचएसआरपी की अनिवार्यता के बाद लोगों की समस्याओं को देखते हुए परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने यह निर्णय लिया है।

सोमवार को ही इसकी जानकारी प्रदेश भर के आरटीओ आफिस को ई-मेल कर दे दी गई। इसकी खबर जब आरटीओ मेरठ को लगी तो उन्होंने भी इसको लेकर लोगों को सही जानकारी देने के लिए विभागीय कर्मियों को लगा दिया है। क्योंकि पिछले कुछ समय से पुराने वाहन धारक ही ज्यादातर आरटीओ आफिस में आ रहे थे।

आरटीओ डा. विजय कुमार के मुताबिक अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाए जाने को लेकर वाहन स्वामी परेशान नहीं होंगे। शासन स्तर से इसकी अनिवार्यता को स्थगित कर दिया गया है। इस आशय के आदेश आरटीओ को मिले हैं। नये आदेशों के बाद ही इस दिशा में अग्रिम कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

अब होगी फिटनेस, इन कार्यों पर लगी रोक हटी
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी की अनिवार्यता स्थगित होने के साथ ही आरटीओ कार्यालय में वाहनों के फिटनेस संबंधित काम पर अब हो सकेंगे। रोक हट गई है। अब वाहन स्वामी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होने, पता परिवर्तन, स्वामित्व हस्तांतरण, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, पोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन, निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, नेशनल, अस्थाई अथवा विशेष परमिट आदि कार्य अब बिना एचएसआरपी रसीद के आरटीओ में हो सकेंगे।

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