Thursday, March 19, 2026
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केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को दिया चुनावी तोहफा, हर महीने मिलेंगे 1000 रूपए, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: महिला सम्मान योजना को दिल्ली की सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे बढ़ाकर 2100 रुपये करने का एलान भी किया है।

आज सुबह हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने इसे आप की सातवीं रेवड़ी बताया था।

इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। 2025 में सरकार बनने पर इसे 2100 रुपये कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है।

केजरीवाल ने कहा कि मैंने वादा किया था कि हर महिला को 1,000 रुपये दूंगा। आज सुबह आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। अब यह योजना दिल्ली में लागू हो गई है।

10-15 दिन में चुनावों की घोषणा हो जाएगी, इसलिए अभी खाते में पैसे ट्रांसफर करना संभव नहीं है। कुछ महिलाओं ने कहा कि महंगाई के चलते 1000 रुपये काफी नहीं होंगे। इसलिए कल से 2100 रुपये प्रति माह के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।

इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया था। इसके तहत आधी आबादी सशक्त होगी। आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि दिल्ली की महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रयासों से भगवान राम का आशीर्वाद सभी दिल्लीवालों को मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इससे किताबों की जरूरत तो पूरी होगी ही, अगर वे पढ़ाई के लिए कोचिंग करना चाहती हैं तो इससे उन्हें राहत मिलेगी। इतना ही नहीं व्यक्तिगत खर्च के लिए भी उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

  1. 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति महीना 1000 की राशि मिलेगी।

  2. योजना के लिए योग्य वे महिला होंगी जो अभी सरकार की किसी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं हैं।

  3. सरकारी कर्मचारी नहीं है। इनकम टैक्स नहीं देती है।

  4. स्कीम के लिए पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वह किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है।

  5. फॉर्म के साथ हर महिला को आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी।

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