Thursday, April 17, 2025
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Sanoj Mishra: तीन बार गर्भपात, युवती के साथ दुष्कर्म, सनोज मिश्रा पर लगे ये गंभीर आरोप, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। “महाकुंभ 2025” में वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म में भूमिका ऑफर करने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा पर बलात्कार का आरोप लगा है। दरअसल, सनोज मिश्रा ने झांसी की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने सनोज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद गाजियाबाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे में चलिए जानते है कि इसका क्या खुलासा हुआ।

बता दें कि, झांसी में रहने वाली 28 साल की युवती ने फिल्म अभिनेत्री बनने के लिए निर्देशक सनोज मिश्रा से संपर्क किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब पांच साल पहले 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी सनोज मिश्रा से जान-पहचान हुई थी। सनोज ने उसे फिल्मों में काम दिलाने का वादा किया। कुछ समय तक उनके बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग होती रही। इसके साथ सनोज 17 जून 2021 को झांसी आया। सनोज ने उसे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने इन्कार कर दिया।

वहीं, उसके इनकार करने पर सनोज जान से मारने की देने की धमकी देने लगा। उसके बुलाने पर 18 जून 2021 को वह सनोज से मिली। सनोज उसे झांसी के एक रिसॉर्ट में ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर अलग-अलग जगह बुलाकर दुष्कर्म किया। उसके साथ मारपीट की। इसके बाद फरवरी में उसे छोड़ दिया। युवती की तहरीर पर दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया। युवती के परिजन झांसी में ही रहते हैं। उन्होंने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

मोनालिसा को अपनी फिल्म में रोल देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसे रविवार को गाजियाबाद से दबोचा। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह कार्रवाई हुई है।

गर्भपात कराने का लगा आरोप

पीड़िता का आरोप है कि मुंबई निवासी मिश्रा ने बीते चार साल में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं, मिश्रा ने उसे तीन अलग-अलग मौकों पर गर्भपात के लिए मजबूर किया। शिकायतकर्ता ने बयान में कहा कि वह मिश्रा के साथ सहमति संबंध में रहती थी और बाद में वह शादी के वादे से मुकर गया। मामले में दिल्ली के नबी करीम थाने में मिश्रा के खिलाफ 8 फरवरी को केस दर्ज किया गया था।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी पीड़िता को नबी करीम के होटल में लेकर गया और यहां उसके साथ संबंध बनाए और फिर छोड़ दिया। उसे धमकी भी दी कि अगर शिकायत दर्ज कराई तो वह उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

युवती की शिकायत के आधार पर मध्य दिल्ली के नबी करीम पुलिस थाने में सनोज मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार, 6 मार्च, 2024 को दुष्कर्म, मारपीट और गर्भपात कराने और धमकी देने सहित कई धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक बयान के दौरान अपने आरोपों का समर्थन भी किया। पुलिस मुजफ्फरनगर से कथित गर्भपात से संबंधित चिकित्सा साक्ष्य जुटाने में सफल रही।

बयान में कहा गया कि जांच के दौरान मुजफ्फरनगर से उसके दावों का समर्थन करने वाले चिकित्सकीय रिकॉर्ड प्राप्त किए गए। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बताया कि सनोज मिश्रा को 30 मार्च को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पुष्टि की कि वह विवाहित हैं और उनका परिवार मुंबई में रहता है

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