जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि सड़कों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशु नहीं दिखाई देने चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं।

