Monday, March 30, 2026
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डीजीसीए ने यात्रियों के लिए जारी किये नए निर्देश

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने अब फ्लाइट्स में चलने वाले यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। डीजीसीए ने निर्देश दिये हैं कि यात्रियों को हवाई जहाज में सफर करते समय COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्‍टेंसिंग रखना शामिल है। यदि कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है तो सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा सकता है और चेतावनी के बाद उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

नये नियम:-

  • यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनना अन‍िवार्य होगा और सोशल डिस्‍टेंसिंग मानदंडों को बनाए रखना होगा। एक्‍सेप्‍शनल कंडीशंस को छोड़कर मास्‍क नाक से नीचे नहीं जाना चाहिए।
  • हवाई अड्डे के प्रवेश पर तैनात पुलिस कर्मी या सीआईएसएफ के जवान यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति न हो। सीएएसओ और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना होगा।
  • हवाई अड्डे के निदेशक / टर्मिनल प्रबंधक, यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ठीक से मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हर समय सोशल डिस्‍टेंसिंग सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखें।
  • यदि कोई भी यात्री COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।
  • विमान में, यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सही ढंग से मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसे टेक-ऑफ से पहले ही डी-बोर्ड कर दिया जाएगा।
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