- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान, 17 की शाम छह बजे बंद हो जाएंगे ठेके
- गाजियाबाद की सीमा से आठ किमी के दायरे में आने वाली दुकानें 13 की शाम छह बजे से होगी बंद
- पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए उठाया कदम, मतगणना वाले दिन भी बंद रहेंगे ठेके
जनवाणी संवाददाता |
बागपत: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए द्वितीय चरण में बागपत जनपद में 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसको देखते हुए डीएम ने जनद की सभी शराब की दुकानों को दो दिन के लिए बंद करने के आदेश कर दिए है। यहां 17 अप्रैल की शाम छह बजे ठेके को बंद कर दिया जाएगा और जो 19 अप्रैल की शाम मतदान समाप्ति के बाद खोले जाएंगे।
वहीं गाजियाबाद में 15 अप्रैल को मतदान को देखते हुए आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को 13 अप्रैल की शाम छह बजे से बंद करने के आदेश दिए है और यह दुकानें 15 अप्रैल की शाम मतदान की समाप्ति के बाद खोली जाएगी। वहीं दो मई को होने वाली मतगणना के लिए भी मतगणना वाले दिन शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकें।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके है और बागपत जनपद में द्वितीय चरण में मतदान के लिए 19 अप्रैल निर्धारित की है। वहीं बागपत की सीमा से सटे गाजियाबाद जनपद में 15 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होना है। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
डीएम राजकमल यादव ने जारी आदेश में कहा है कि चुनाव में कुछ लोग शराब पीकर माहौल खराब करने का प्रयास करते है और चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों का बंद रहना जरूरी है। उन्होंने 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को देखते हुए 17 अप्रैल की शाम छह बजे सभी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए है। यह शराब की दुकान 18 व 19 को बंद रहेगी।
यदि मतदान समय से खत्म होता है तो रात में शराब की दुकानों को खोला जा सकता है। इतना ही नहीं मतगणना यानि दो मई को भी सभी शराब की दुकान बंद करने के आदेश दिए है, ताकि चुनाव जीत के बाद कोई भी शराब का सेवन करने के बाद हंगामा न कर सकें। डीएम ने गाजियाबाद में 15 अप्रैल को होने वाले मतदान को देखते हुए निर्देश दिए है कि गाजियाबाद सीमा के आठ किलो मीटर के अंदर आने वाली सभी शराब की दुकान दो दिन बंद रहेगी।
यह शराब की दुकान 13 अप्रैल की शाम को छह बजे बंद कर दी जाएगी। बताया कि यह नियम सिर्फ आठ किलो मीटर के अंतर्गत ही लागू होगा और पूरे जनपद में शराब की दुकानों को खोला जाएगा। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार को आदेश का सख्त से पालन कराने के आदेश दिए है और चेतावनी दी कि यदि किसी ने आदेशों का उल्लंघन किया तो उनका लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जाए।

