Thursday, March 28, 2024
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आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

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जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है और हर दिन उससे जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 26 अक्तूबर को इस मामले पर सुनवाई हुई। हालांकि कल भी आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। उसकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इन दिनों हर तरफ सिर्फ शाहरुख के बेटे की ही चर्चा है।

भीड़ से टूटा कोर्टरूम का दरवाजा

इसी बीच कोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल एक तस्वीर में कोर्टरूम का दरवाजा टूटा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आर्यन खान की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अंदर बाहर इतनी भंयकर भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि कोर्टरूम लोगों से भर गया था। इसके कारण कोर्ट का दरवाजा ही टूट गया। इस केस की सुनवाई एनड्बल्यू साम्ब्रे कर रहे थे और उन्होंने पुलिस द्वारा लोगों को रूम से हटवाने के लिए कुछ  देर के लिए जगह भी छोड़ दी थी।

हाईकोर्ट की बिल्डिंग में ये कोर्टरूम पहले फ्लोर पर हैं जहां आर्यन की जमानत याचिका की सुनवाई हो रही थी। इस रूम में वकीलों और मीडिया रिपोर्टर की फौज जमा थी। आर्यन खान का केस नंबर 57  था। वहीं इस याचिका की सुनवाई के लिए कोर्टरूम में भारी भीड़ जमा हो गई थी जिसके बाद जज ने स्टॉफ से कहा कि वह उन वकीलों को बाहर कर दें जिनके मामले ज्यादा गंभीर नहीं हैं।

जज न कहा कि इस भीड़ के चलते कोरोना के नियम भी नहीं माने जा रहे हैं। इसके बाद बहुत से वकीलों और मीडिया रिपोर्टर को बाहर कर दिया गया है।

शाम को चार बजे लोगों की भारी भीड़ कोर्ट में इक्ट्ठा हो गई थी और ऐसा लगा कि आर्यन के वकील मुकुल रहतोगी को कई बार शोर के कारण अपनी दलीलें पेश करने में कठिनाई हुई। इसके बाद कोर्टरूम का दरवाजा भी टूट गया जिसे आज की सुनवाई के लिए ठीक किया गया है।

आर्यन खान 18 दिन से जेल की हवा खा रहा है। इस मामले में आर्यन 8 अक्तूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। उस पर NDPS कानून के तहत ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का आरोप है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें कल पूरी हो गईं।

अपनी दलीलों में मुकुल रोहतगी ने ये साफ किया कि उन्हें एनसीबी या अभियोजन पक्ष से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा हम यहां खड़े हैं और मुझे लगता है ये जमानत का एक उपयुक्त मामला है। मुकुल रोहतगी ने साथ ही कहा कि मुझे बेतुके विवाद से कोई सरोकार नहीं है।

जस्टिस एनडब्ल्यू साम्बरे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि आर्यन की गिरफ्तारी ही गलत है। उसका इस तथाकथित साजिश से कोई लेना-देना नहीं।

एनसीबी के पास कोई साक्ष्य नहीं हैं कि आर्यन ड्रग्स लेता है। अब आज बुधवार को होने वाली सुनवाई में फैसले आने की उम्मीद है। अगर शुक्रवार तक इस केस में कोई फैसला नहीं आया तो आर्यन को यह दीवाली जेल में मनानी होगी।

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