जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को एक भड़काऊ भाषण मामले में बड़ी राहत मिली, जब अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा दो अप्रैल 2019 को रामपुर के शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय पर एक भाषण दिया था, जिसकी वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस भाषण में आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं और उन जिलों में जहां ये पहले रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर मार डाला है।
इसके बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया था, और इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने सभी तथ्यों की जांच के बाद आजम खान को बरी कर दिया।

