- बैंकों में सुबह 10 बजे से लेकर दो बजे तक खाताधारक निकाल सकेंगे पैसे
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कोविड से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में तीन दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया था। ताकि संक्रमण की चैन को ब्रेक किया जा सके। लॉकडाउन अवधि को देखते हुए मेरठ जिला अधिकारी द्वारा इन 3 दिन की अवधि तक बैंकों को भी बंद करने के निर्देश दिए थे।
जिससे संक्रमण को रोकने में सहायता मिल सके। तीन दिन बैंक बंद होने के पश्चात जिन घरों में वैवाहिक कार्यक्रम अथवा जिनके मरीज हॉस्पिटल में भर्ती थे उन लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि अधिकतर एटीएम या तो सर्वर डाउन होने के कारण चल नहीं रहे थे या फिर उनमें कैश नहीं था। जिससे तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
हालांकि एसबीआई द्वारा ग्राहकों को घर-घर पैसा पहुंचाने के लिए मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की थी, लेकिन यह पहल सिर्फ एसबीआई द्वारा ही की गई थी अन्य बैंकों की व्यवस्था एटीएम के हवाले थी। जिससे लोगों को कैश के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था।
वहीं दूसरी और अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जिससे आम जनमानस में बैंकों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर बैंक खुलेंगे या नहीं। इतना ही नहीं व्यापारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी बातों को देखते हुए जिला अधिकारी के बालाजी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन में खुला करेंगे।
मंगलवार से खोलेंगे बैंक होगा दो बजे तक कार्य
मंगलवार को सुबह सभी बैंक खुल जाएंगे। जिसमें पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक बैंकों में ग्राहकों को से संबंधित कार्य किया जाएगा। ऐसे में जिस किसी को अपने बैंक से पैसे निकालने हैं वह सभी 10 बजे से लेक दोपहर दो बजे तक की अवधि में बैंक से पैसे की निकासी एवं अन्य कार्यों को सकते हैं।
उसके पश्चात बैंकों में किसी भी प्रकार का खाता धारक से संबंधित लेनदेन का कार्य नहीं होगा। बता दें कि तीन दिन तक बंद रहने से खाताधारकों को काफी परेशानी हो रही थी । वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की सैलरी एक तारीख को आनी थी। बैंक बंद होने के कारण उन लोगों की सैलरी में भी विलम हुआ। जिससे सैलरी पाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी के इस फैसले से उन को भी राहत मिलेगी।