Friday, May 15, 2026
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नाबालिग से यौन शोषण में फंसे भाजपा नेता भूमिगत

  • भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अरविंद मारवाड़ी की तलाश में पुलिस दे रही ताबड़तोड़ दबिश

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: नाबालिग आफिसगर्ल के यौन शोषण में फंसे अधिवक्ता तो जेल चले गए, लेकिन भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अरविन्द मारवाड़ी को पुलिस तलाश नहीं कर पा रही हैं। दर्जा राज्यमंत्री संजीव सिक्का पर भी छेड़छाड़ का आरोप हैं। पुलिस ने इस कांड की फाइल ही लगता है बंद कर दी हैं। अधिवक्ता के बाद किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई हैं। पुलिस ये भी नहीं बता पा रही है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची?

आरोपी वकील रमेश चंद गुप्ता को कोर्ट में सुनवाई के बाद जेल भेज दिया गया था, तभी से अधिवक्ता जेल में हैं। उन पर पाक्सो लगाया गया हैं। पाक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं। सेक्स टेप लीक कांड में सीनियर वकील रमेश चंद गुप्ता उम्र 68 साल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस प्रकरण की जांच दौराला थाने के एसआई अबरार अहमद से लेकर अब उनके स्थान पर अपराध निरीक्षक सतेंद्र सिंह को सौंप दी थी।

तब से इसकी फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। पुलिस ने कहा था कि भाजपा नेताओं के खिलाफ सुबूत जुटाये जा रहे हैं। आखिर कब तक पुलिस सबूत जुटाती रहेगी। मामले में दो भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अरविन्द मारवाड़ी और दर्जा राज्यमंत्री संजीव सिक्का। हालांकि संजीव सिक्का पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। जांच में क्या हुआ, ये पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया।

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पीड़िता ने अपने बयानों में भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी का भी नाम लिया है। पुलिस इन दोनों नेताओं के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। आठ अगस्त को अरविन्द मारवाड़ी ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी भी लगाई थी, लेकिन अरविन्द मारवाड़ी ने सरेंडर नहीं किया। पूरा दिन कचहरी में पुलिस तैनात रही, लेकिन अरविन्द मारवाड़ी नहीं आये। इस तरह से सरेंडर तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने उसके वारंट अवश्य ही जारी कर दिये हैं, लेकिन इसके बाद से ही अरविन्द मारवाड़ी भूमिगत हो गया हैं।

एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह के अनुसार मई अंतिम सप्ताह में थाना दौराला पर एक नाबालिग लड़की के गुमशुदगी के संबंध में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया था। लड़की ने कोर्ट में बयान दिया था, बयान के आधार पर उसे मुकदमे में रेप और पाक्सो की धाराएं बढ़ाई गई हैं। तीन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों में से एक आरोपी रमेश चंद गुप्ता को अरेस्ट कर लिया हैं। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही हैं। आरोपी भूमिगत चल रहे हैं।

दुष्कर्म के आरोपी ताऊ को 20 वर्ष का कारावास

न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम राम किशोर पांडे ने चार वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ताऊ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व अंकन 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना किठौर में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी चार वर्षीय नाबालिग खेलते समय गत 28 जून 2019 को आरोपी के घर चली गई थी। आरोपी दोनों पैर से दिव्यांग था और शराब पीने का आदी है।

तभी शाम करीब सात बजे उसकी बेटी वापस आई और उसने मां को रोते हुए सारी बात बताई। बेटी के शरीर पर खून लगा हुआ था। जब वादी मुकदमा आरोपी के पास गया तो आरोपी उल्टा उन्हें ही गाली बकने लगा। जिसके बाद वादी मुकदमा ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

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