Saturday, July 27, 2024
- Advertisement -
HomeUttar Pradesh NewsMeerutउल्धन में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष

उल्धन में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष

- Advertisement -
  • पथराव, फायरिंग, बधौली में खड़ंजे के विवाद में दो पक्षों में पथराव, दोनों घटनाओं में चार घायल

जनवाणी संवाददाता |

खरखौदा: उल्धन गांव में पुरानी रंजिश के चलते बच्चों के विवाद में पथराव के साथ फायरिंग की गई। वहीं. अतराड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव बधौली में खड़ंजे के विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया। दोनों मामलों में चार लोग घायल हो गए। उल्धन निवासी साजिद पुत्र लियाकत व सरताज पुत्र गफ्फार पक्ष में पुरानी रंजिश चली आ रही है। शनिवार देर शाम दोनों पक्षों के बच्चों में खेल-खेल में विवाद हो गया।

बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पथराव के साथ मारपीट और फायरिंग की गई। जिसमें साजिद पक्ष के नदीम पुत्र वहाब पथराव में घायल हो गया तथा अयान पुत्र शाहिद के गोली लगने से घायल हो गया तथा एक अन्य पत्थर लगने से घायल हो गया। सूचना पर थाना प्रभारी राजीव कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को कस्बा स्थित सीएचसी में भर्ती कराया।

उधर, अतराड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव बधौली में भी देर शाम खड़ंजे पर भैंस बांधने को लेकर हबीब व साबिर पक्ष में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव किया। पथराव में साबिर ईट लगने से घायल हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को कस्बा स्थित सीएचसी पर भर्ती कराया। वहीं, थाना प्रभारी राजीव कुमार ने उल्धन में फायरिंग होने से इनकार करते हुए सभी घायल पत्थर लगने से बताया दोनों मामलों में दोनों पक्षों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी ।

शोभापुर में दो समुदायों में जमकर चले लाठी-डंडे

कंकरखेड़ा: शोभापुर गांव में शुक्रवार देर दो समुदायों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी-डंडे चले। जिसमें एक युवक मामूली रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। शोभापुर गांव में शुक्रवार देर रात दो बच्चों के बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी बीच दोनों पक्षों के बच्चों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई।

दोनों पक्षों के बच्चों ने अपने-अपने घर जाकर मामले की जानकारी दी। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे को गाली देनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मारपीट में एक पक्ष का युवक मामूली रूप से घायल हो गया। अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह समझा-बुझाकर दोनों पक्षों को शांत किया।

खेत से लौट रहे युवक पर हथियार से हमला

कंकरखेड़ा: खेत से लौट रहे दो युवकों पर तीन हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। श्रद्धापुरी निवासी अंकित ने शुक्रवार रात थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उनकी खेती की जमीन बटजेवरा गांव में है। शुक्रवार शाम उसका छोटा भाई अतुल व नौकर किरणपाल खेत पर पानी देने के लिए गए थे।

09 22

खेत पर पानी लगाने के बाद दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। आरोप है कि नंगलाताशी गांव से पहले एक बाइक सवार तीन हमलावरों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक को रोक लिया। आरोपियों ने पीड़ितों के साथ गाली-गलौज कर दी। पीड़ितों ने गाली-गलौज का विरोध किया तो हमलावरों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।

हमले में दोनों युवक हाथ व सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। पुलिस ने पुष्पेंद्र सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी नीरज मलिक का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम लगा दी गई है।

अश्लीलता करने पर पिता को छह साल का कारावास

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-दो प्रहलाद सिंह द्वितीय ने घर मे अपने बच्चों के सामने अश्लीलता करने के आरोप में आरोपी सुनील कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ब्रह्मपुरी को दोषी पाते हुए छह साल के कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया की वादी मुकदमा ने 15 अक्टूबर 2018 को थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा दर्ज कराया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है तथा उसके तीन नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता है। मना करने पर गाली-गलौज तथा मारपीट करता है। जिससे परेशान होकर आरोपी के खिलाफ वादी मुकदमा ने 15 अक्टूबर 2018 को पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ कुल सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए छह साल के कारावास से दंडित किया है।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Recent Comments