Wednesday, June 18, 2025
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शहर के विकास के प्लान पर मंथन

  • डीएम की अध्यक्षता में आला अफसरों की चली मीटिंग

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शहर के विकास को लेकर डीएम की अध्यक्षता में आला अफसरों की एक मीटिंग चली। मीटिंग में विकास के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। शहर के विकास को लेकर कार्ययोजना तैयार करने के लिए संबंधित विभागों से कहा गया। एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना संबंधित विभाग तैयार करें, जिसको फिर शासन को भेजा जाएगा। शनिवार की शाम विधानसभा सत्र लखनऊ से लौटकर अमित अग्रवाल मेरठ कैंट विधायक ने अपने प्रस्तावों को लेकर मीटिंग में चर्चा की, जिसमें सर्वप्रथम बेगम पुल से वेस्टर्न-ईस्टर्न कचहरी रोड क्रॉस करते हुए सूरज कुंड तक आबुनाला द्वितीय पर ढाई किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड बनाने के संबंध में चर्चा की गई।

इसके बनने से शहर को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही आबुनाला प्रथम पर एनएच-58 जटोली से रुड़की रोड, लावड़ रोड, मवाना रोड, किला रोड क्रॉस करते हुए गढ़ रोड तक उत्तरी रिंग रोड बनाये जाने पर मंथन हुआ। इसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया। कंकरखेड़ा में शिव चौक पर यातायात व्यवस्थित करने के लिए सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने के लिए चर्चा की गई। यहां मंदिर की दीवार भी पीछे हटा दी गई हैं। अब कभी भी मेडा इसमें कार्य आरंभ करेगा।

ये मीटिंग जिÞलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर हुई, जिसमें जिलाधिकारी दीपक मीणा के साथ तमाम विकास के प्रस्तावों की कार्ययोजना को मूल रूप देने के लिए सभी विभाग तथा मेडा, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, वन, सिंचाई विभागों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमे एमडीए उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय, टीपी विजय कुमार, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, एक्सईएन अमित शर्मा, डीएफओ, एक्स ईएन पीडब्ल्यूडी, एक्स ईएन विद्युत, प्रोजेक्ट मैनेजर सेतु निगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक प्रतिशत उपकर जमा कराने में विलंब पड़ सकता है महंगा

मेरठ: श्रम विभाग की ओर से 10 लाख या अधिक की लागत से बन रहे भवन पर एक प्रतिशत उपकर जमा करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। आॅनलाइन यह कर एक महीने के अंदर जमा कराने की अवधि निर्धारित की गई है। अगर निर्माण करने वाली संस्था ने यह कर निश्चित अवधि में जमा न करने की स्थिति में ढाई गुना जुर्माना जमा कराना पड़ सकता है। लखनऊ से आई एक टीम ने शनिवार को बेगमपुल और भैंसाली बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिल्डरों को यह संदेश दिया। जिसमें बताया गया कि भवन एवं अन्य श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर की धनराशि से विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है।

बताया गया कि भवन निर्माण की कीमत अगर 10 लाख से अधिक होती है तो भवन निर्माण के 30 दिन के अंदर एक प्रतिशत उपकर श्रम विभाग में जमा कराना होता है। अगर 30 दिन की अवधि में एक प्रतिशत उपकर जमा नहीं कराया गया, तो उसके बाद 2.5 प्रतिशत की दर से जमा कराना पड़ेगा। कार्यक्रम में श्रम विभाग की तरफ से उपश्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी नीलम सिंह, इंडियन बैंक से शाखा प्रबंधक सौरभ गुप्ता एवं आकाश त्यागी समेत श्रम विभाग और बैंक के अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा सामान्य जन उपस्थित रहे।

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