जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद व डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कसे राहत मिलने की खबर सामने आई है। दरअसल, राजधानी पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है।
मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य यानि पुख्ता सबूत नहीं मिलता है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पोस्को केस की रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की है। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दाखिल की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि, अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पोक्सो मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है।
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद हमने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354 डी के तहत और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत आरोप पत्र दायर की है।
पोक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
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